Sheikh Hasina: शेख हसीना इसी पासपोर्ट का इस्तेमाल कर भारत आईं हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि अब उनका भारत में रहना राजनयिक तरीके से वैध होगा या अवैध?
Sheikh Hasina: बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को एक और तगड़ा झटका लगा है। दरअसल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना का पासपोर्ट रद्द कर दिया है। यानी अब शेख हसीना भारत को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, बांग्लादेश (Bangladesh) भी नहीं। युनूस सरकार ने सिर्फ शेख हसीना का ही नहीं बल्कि उनकी पार्टी अवामी लीग सरकार के पूर्व सांसदों के राजनयिक पासपोर्ट भी रद्द कर दिए हैं। बांग्लादेश के गृह मंत्रालय की सुरक्षा शाखा ने बुधवार शाम को फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि पिछले प्रशासन के दौरान सांसदों को जारी किए गए सभी राजनयिक पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे।
अब बांग्लादेश का ये कदम शेख हसीना (Sheikh Hasina) के इस महीने की शुरुआत में भारत भाग जाने पर इस्तेमाल किए गए राजनयिक पासपोर्ट को प्रभावित करेगा। गृह मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि ये फैसला सभी संबंधित हितधारकों से परामर्श करने के बाद किया गया था और देश के सभी आव्रजन काउंटरों को सतर्क कर दिया गया है।
ये फैसला ये भी दिखाता है कि बांग्लादेश का अंतरिम प्रशासन और छात्र नेताओं के बीच तनाव कितना गहरा हो चुका है। जिन्होंने भारत में शेख हसीना की मौजूदगी पर कड़ा विरोध जताया। ढाका में व्यापक विरोध प्रदर्शन के बीच वो और उनकी बहन शेख रेहाना 5 अगस्त को बांग्लादेश छोड़ गईं।
हालांकि भारत ने शेख हसीना के शरण लेने के लिए इस्तेमाल की गई राजनयिक स्थिति पर कोई टिप्पणी नहीं की है। लेकिन जानकारों का कहना है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने देश छोड़ने के लिए अपने राजनयिक पासपोर्ट का इस्तेमाल किया था। जो अब प्रभावी नहीं रहेगा।