Trump executive order: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने इस कार्यकाल में रोज नित नये आदेश जारी कर रहे हैं। अब उन्होंने अमेरिका में मतदान करने के लिए एक प्रमाण पत्र होना आवश्यक कर दिया है।
Trump executive order: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान के नाम पर संघीय चुनावों (US election) पर सख्त नियंत्रण लगाने का आदेश जारी कर दिया है, जिसके अनुसार मतदान करते समय अमेरिकी नागरिकता का प्रमाण (voter certificate) देना अनिवार्य कर दिया गया है। रिपब्लिकन पार्टी का मानना है कि यह प्रणाली उनके खिलाफ झुकी हुई है और वे इस पर लगातार हमले कर रहे हैं। फ्रांसीसी समाचार एजेंसी 'एएफपी' की रिपोर्ट के अनुसार, डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश की विशेषज्ञों ने निंदा की है और इसे राष्ट्रपति के अधिकारों का गलत उपयोग बताया है, जो अंततः लाखों अमेरिकी नागरिकों को मतदान से रोक सकता है। मानवाधिकार संगठनों (human rights organizations) ने पहले ही इस आदेश को न्यायालय में चुनौती देने का संकल्प लिया है।
ट्रंप का राष्ट्रपति के रूप में यह दूसरा कार्यकाल है। उन्होंने सन 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडन के हाथों अपनी हार कभी स्वीकार नहीं की और वे बड़े पैमाने पर चुनावी धांधली के आधारहीन आरोप लगाते रहते हैं। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए कहा, "शायद कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम पिछले नवंबर में भारी मतों से जीते थे। लेकिन हमें अपने चुनाव ठीक करने होंगे, यह देश धांधली वाले चुनावों से परेशान है और हम इसे किसी तरह ठीक करने जा रहे हैं।"
अमेरिका में मतदाता के मतदान करने के लिए उसे अमेरिका का नागरिक होना चाहिए। मतदाता की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से कम है, तो वह अगले चुनाव में वोट देने का पात्र होगा जब वह 18 वर्ष का हो जाएगा। मतदाता को उस राज्य का निवासी होना चाहिए जहां वह मतदान करना चाहता है। अमेरिका में प्रत्येक राज्य का अपना मतदान कानून और चुनाव प्रक्रिया होती है। अमेरिका के कुछ राज्यों में जिन मतदाताओं को गंभीर अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया हो, उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होता।
अमेरिका में कुछ राज्यों में जेल से रिहा होने के बाद पुनः मतदान का अधिकार मिल जाता है। अमेरिका के अधिकतर राज्यों में चुनाव में वोट देने के लिए मतदाता का पंजीकरण होना जरूरी है। पंजीकरण आम तौर पर चुनाव से कुछ हफ्ते पहले होता है। हालांकि, कुछ राज्य ऑनलाइन पंजीकरण और डे-ऑन-द-डे मतदान (Same-day Registration) की अनुमति भी देते हैं।