Pakistan: पिछले साल पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद 9 मई को इमरान खान समर्थकों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया था।
Pakistan: पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पार्टी PTI के नेताओं पर रावलपिंडी में एक आतंकवाद निरोधी अदालत (ATC) ने 9 मई के मामले को लेकर आरोप तय कर दिए हैं। ये आरोप 2023 में जनरल हेडक्वार्टर (जीएचक्यू) पर 9 मई को हुए हमले के सिलसिले में लगाए गए हैं। ये हमला इमरान खान (Imran Khan) की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में भड़के विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुआ था। ATC जज अमजद अली शाह ने रावलपिंडी की अदियाला जेल में स्थापित एक अस्थायी अदालत में जीएचक्यू हमले के मामले की सुनवाई की। पाकिस्तान की द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक उमर अयूब, शेख राशिद शफीक, शेख राशिद, उमर अयूब, राजा बशारत, जरताज गुल सहित 100 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया है।
कोर्ट के फैसला सुनाने के बाद नेशनल असेंबली में विपक्षी नेता उमर अयूब को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि पंजाब के पूर्व कानून मंत्री राजा बशारत को जेल से बाहर निकलते ही हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद, जज ने मामले की सुनवाई 10 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले, सदाकत अब्बासी, मुसर्रत जमशेद चीमा, मोहम्मद अहमद चट्ठा, उमर अयूब, सदाकत अब्बासी, वसीम कय्यूम अब्बासी, जावेद कौसर, साजिद कुरैशी, जरताज गुल, राशिद शफीक और उस्मान डार सहित कई पीटीआई नेता सुनवाई के लिए अदियाला जेल पहुंचे।
वहीं कोर्ट ने लाहौर जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को भी अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर, शिबली फ़राज़, शिरीन मज़ारी, ज़रताज गुल, ज़ैन कुरैशी और तैबा राजा सहित कई पीटीआई नेताओं को गिरफ्तार करने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने 45 फरार आरोपियों के लिए गिरफ़्तारी वारंट जारी किए गए, अदालत ने चेतावनी दी कि अगर वे अदालत में पेश नहीं हुए तो उन्हें भगोड़ा घोषित करने के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू की जाएगी।
इस साल की शुरुआत में, PTI के संस्थापक इमरान खान को जीएचक्यू हमले के मामले में गिरफ़्तार किया गया था, जब साइफ़र मामले में उनकी रिहाई का वारंट जारी किया गया था। जीएचक्यू हमले के मामले की रिपोर्ट में इमरान खान और अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ़ 27 गंभीर आरोपों का उल्लेख किया गया है।
आरोप है कि पूर्व प्रांतीय कानून मंत्री राजा बशारत के नेतृत्व में ही आरोपियों ने जीएचक्यू गेट पर धावा बोला और तोड़फोड़ मचाई। आरोपियों पर जीएचक्यू के संवेदनशील इलाकों में धावा बोलने, आग लगाने, पेट्रोल बम फेंकने और परिसर के भीतर अराजकता पैदा करने का आरोप है।