Pakistan: Imran Khan acquitted : पाकिस्तान में पीटीआई के संस्थापक इमरान खान (Imran Khan) को बरी कर दिया गया है। अदालत ने अपर्याप्त सुबूतों के आधार पर पीटीआई संस्थापक को बरी किया।
Pakistan: Imran Khan acquitted : पाकिस्तान तहरीके-इन्साफ ( PTI ) के संस्थापक इमरान खान ( Imran Khan ) को जिला व सत्र न्यायालय ने गुरुवार को दो मामलों में बरी कर दिया। अदालत ने अपर्याप्त सुबूतों के आधार पर पीटीआई संस्थापक को दोनों मामलों में बरी किया।
जानकारी के अनुसार, इमरान खान के वकील मिर्जा आसिम बेग और नईम पंजोथा ने जमानत याचिका पर अपनी दलीलें पूरी कर ली थीं। विवरण के अनुसार, अदालत ने जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की, जहां न्यायिक मजिस्ट्रेट उमर शहाब ने शहजाद टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज 9 मई के दो मामलों पर फैसला सुनाया।
वकील ने कहा कि एफआईआर एक अनधिकृत व्यक्ति द्वारा दर्ज की गई थी और पीटीआई संस्थापक पर धारा 109 के तहत आरोप लगाया गया था, हालांकि, उन्होंने कोई सुबूत पेश नहीं किया। जानकारी के मुताबिक, इससे पहले पीटीआई के संस्थापक इमरान खान ने 9 मई की हिंसा के मामलों में बरी करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी। इमरान खान के वकील नईम पंजुथा अदालत में पेश हुए और उन्हें बरी करने के लिए याचिका दायर की। न्यायिक मजिस्ट्रेट सोहैब बिलाल ने पीटीआई संस्थापक के खिलाफ मामलों की संख्या के बारे में पूछताछ की और पूछा कि क्या खान के खिलाफ मामलों में चालान एकत्र किया गया था।
नईम पंजुथा ने अदालत को बताया कि इमरान खान की तोशाखाना सजा निलंबित है, और अवैध विवाह मामले और सिफर मामले में सजा अभी भी लंबित है। पिछले साल 9 मई को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पूरे पाकिस्तान में हिंसक झड़पें हुईं।
जानकारी के अनुसार, दूर-दराज और प्रमुख शहरों में विरोध प्रदर्शन किया गया क्योंकि पार्टी कार्यकर्ता अपने अध्यक्ष की गिरफ्तारी के कारण उत्तेजित थे, बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद ने कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सशस्त्र बलों को बुलाया था। इसके अलावा, पीटीआई कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन के दौरान लाहौर में कोर कमांडर के घर सहित सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला किया गया था। विशेष रूप से, पीटीआई संस्थापक को 9 मई के सभी दंगों के मामलों में मुख्य आरोपी के रूप में नामित किया गया था।