
अमरोहा: जनपद के नौगांवा सादात इलाके में तीन साल पहले 70 वर्षीया बुजुर्ग महिला की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में अदालत ने आरोप को फांसी की सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के जज उमेश कुमार द्वितीय ने इस मामले की सुनवाई और इसे रेयर ऑफ़ द रेयर केस माना। आरोपी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। घटना को अंजाम 24 फरवरी 2017 को दिया गया था।
ये था पूरा मामला
नौगावां सादात थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किसान की 70 वर्षीय पत्नी खेत पर सरसों की फसल काटने गई थी। गांव में ही कोल्हू पर काम करने वाले युवक उपेंद्र निवासी चारुआ, जनपद गया, बिहार ने अपने एक अज्ञात साथी के साथ मिलकर महिला को गन्ने के खेत में खींच लिया था। जब वह घर नहीं लौटी तो उसके पति ने उसे तलाशा। तब गांव की ही एक महिला ने दो युवकों को एक वृद्धा को पकड़कर खेत में ले जाने की बात कही। किसान की पत्नी का शव खेत में मिला। पुलिस ने हत्या की धारा में उपेंद्र और उसके एक साथी के खिलाफ केस दर्ज किया।
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पोस्टमार्टम में हुई रेप की पुष्टि
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला से दुष्कर्म करने के बाद गला दबाकर हत्या करने की बात सामने आई। तब पुलिस ने दुष्कर्म की धारा बढ़ाई। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार ने पक्ष रखा। उनकी ओर से अभियुक्त को फांसी दिए जाने की मांग की गई।
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एक लाख का अर्थ दंड भी
कोर्ट ने इस अपराध को रेयर ऑफ द रेयर मानते हुए उपेंद्र को हत्या का दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है। जबकि दुष्कर्म के अपराध में आजीवन कारावास दिया गया है। इसके साथ ही एक लाख रुपये अर्थदंड भी दिया गया है।
Published on:
29 Jan 2020 08:43 am

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