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अमरोहा. 15 वर्षीय छात्रा को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और उसके बाद शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के एक मामले में अदालत ने आरोपी को कड़ी सजा सजा दी है। विशेष न्यायधीश (पोक्सो एक्ट) ने सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए 12 साल कैद की सजा दी है। इसके साथ ही आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि पुलिस ने छात्रा को एक सप्ताह बाद बरामद किया था।
दरअसल, यह मामला अमरोहा जिले के थाना रजबपुर क्षेत्र के एक गांव का है। जहां रहने वाली किसान की 15 वर्षीय बेटी दूसरे गांव में स्थित इंटर काॅलेज में पढ़ती थी। बताया जा रहा है कि 30 जनवरी 2015 को छोटे भाई के साथ वह स्कूल से लौट रही थी। इसी दौरान मार्ग में उसे पप्पू निवासी गांव बरतौड़ा मिला। पप्पू छात्रा को बहला-फुसला कर भगा ले गया। छात्रा के भाई ने इसकी पूरी जानकारी परिवार वालों को दी। इसके बाद परिजनों के काफी तलाश करने के बाद भी वह नहीं मिली तो छात्रा के पिता ने आरोपी पप्पू के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया।
बता दें कि केस दर्ज करने के एक सप्ताह के भीतर ही पुलिस ने छात्रा के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। परिजनों ने पप्पू के खिलाफ बंधक बनाकर दुष्कर्म का केस भी दर्ज कराया था। हालांकि इसके बाद आरोपी पप्पू को जमानत मिल गई। अब इस केस में सुनवाई के बाद विशेष न्यायधीश राकेश कुमार चतुर्थ की कोर्ट ने पप्पू को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने पप्पू को 12 साल कैद के साथ 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
Published on:
17 Nov 2019 05:29 pm

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