
Amroha: दहेज हत्या में पति को उम्रकैद | - Image Source - Pexels
Husband gets life imprisonment for dowry death Amroha: अमरोहा जिले की एक अदालत ने दहेज हत्या के गंभीर मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने पति को उम्रकैद और ससुराल पक्ष के पांच अन्य लोगों को दो-दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही सभी दोषियों पर कुल 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
यह मामला डिडौली क्षेत्र के कटाई गांव की रहने वाली अनीता की दहेज हत्या से जुड़ा है। अनीता की शादी 1 मई 2014 को नौगांवा सादात के अव्वलपुर गांव निवासी चमन सिंह के साथ हुई थी।
शादी के बाद से ही अनीता को उसके ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। आए दिन उसे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जाता था।
23 फरवरी 2019 को आरोप है कि ससुराल वालों ने अनीता पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। गंभीर हालत में उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान 25 फरवरी को उसकी मौत हो गई।
घटना के बाद पीड़िता के पिता नरेश ने बेटी की मौत का जिम्मेदार पति चमन सिंह समेत आठ लोगों को बताया और उनके खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया।
पुलिस जांच के बाद चमन सिंह, भोजराज सिंह, सोमवती, शंकर, रामेश्वरी देवी और रघुवीर के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया।
मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित प्रथम ईश्वर सिंह की अदालत में हुई। साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने पति चमन सिंह को दहेज हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
अदालत ने ससुराल पक्ष के अन्य पांच लोगों को दहेज प्रताड़ना का दोषी मानते हुए दो-दो साल की सजा सुनाई और सभी दोषियों पर कुल 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
Updated on:
01 Jun 2025 11:24 am
Published on:
01 Jun 2025 11:24 am
