अनूपपुर। राजेन्द्रग्राम थाना क्षेत्र के कस्तूरी गांव में शासकीय रोड रोलर को गैस कटर से काटकर उसके अधिकांश हिस्से को चुराने के मामले में न्यायाधीश राजेन्द्रग्राम सुशील कुमार अग्रवाल ६ आरोपियों को कारावास की सजा सुनाई है। इनमें ४१ वर्षीय राजा खान उर्फ गुलाम हुसैन पिता जुल्फ्दकार अमलाई, ४२ वर्षीय मो. आसिफ उर्फ पोक्की पिता अब्दुल मसीद निवासी दुर्गा मंदिर अमलाई, ५४ वर्षीय ज्ञानदास पिता गुलाम पनिका निवासी ग्राम ईटभठ्ठा अमलई, ३२ वर्षीय श्याम किशोर उर्फ बाबू पिता कमला प्रसाद गुप्ता निवासी मैग्जीन दफाई, ३१ वर्षीय अनिल कुमार उर्फ राजू पिता धरमदास आसवानी निवासी धनपुरी शहडोल और ३१ वर्षीय अनिल कुमार पिता सुजीत प्रसाद पनिका निवासी मैगजीन दफाई अमलई थाना चचाई शामिल हैं। न्यायाधीश ने सभी आरोपियों को 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी सहायक लोक अभियोजन अधिकारी नारेन्द्र दास महरा द्वारा की गई है। सहायक लोक अभियोजन अधिकारी एवं मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पांडेय ने बताया कि 24 अपै्रल 2011 को लोक निर्माण विभाग विद्युत/यांत्रिकी संभाग अनूपपुर के उपयंत्री भाईलाल पटेल ने राजेन्द्रग्राम थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें बताया कि 23 अप्रैल को ग्राम कस्तूरी में शासकीय रोड रोलर का इंजन क्रमांक 04541653 में तकनीकी खराबी के कारण खड़ा किया गया था। जिसे अज्ञात चोरों ने रात में गैस कटर से काटकर अधिकांश हिस्सा चोरी कर लिया था। जिससे शासकीय सम्पित्ति कीमत लगभग 3 लाख रूपए की नुकसानी हुई। विवेचना में अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और कब्जे से रोड रोलर का कटे हुए टुकडे व चोरी करने में उपयोग हुई सामग्री मालवाहन जीप 2 नग जब्त कर केस दर्ज किया गया। विवेचना बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जहां न्यायाधीश ने आरोपियों को सजा सुनाई है। [typography_font:18pt;" >------------------------------------------------------------