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सोशल डिस्टेंस की बिगड़ी व्यवस्था, जिले में 14 अप्रैल तक पूर्णत: लॉकडाउन की कलेक्टर ने की घोषणा

डोर टू डोर से घरों तक पहुंचेगा राशन, पीडीएस दुकानें सुबह 10 से शाम 5 बजे रहेगी खुली

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The deterioration of social distance, the collector announced the comp

सोशल डिस्टेंस की बिगड़ी व्यवस्था, जिले में 14 अप्रैल तक पूर्णत: लॉकडाउन की कलेक्टर ने की घोषणा

अनूपपुर। जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के मद्देनजर जिला दंडाधिकारी व कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने अपने पूर्व के आदेश को संशोधित करते हुए अब 14 अप्रैल तक की अवधि के लिए पूर्णत: लॉकडाउन घोषित कर दिया है। जिसमें १४ अप्रैल तक आमजनो का घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान जिले की समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठानें नहीं खुलेंगी, यहां तक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की जरूरतों के लिए लगने वाली सब्जी बाजार भी बंद रखी जाएगी। इसके अलावा सडक़ों पर सभी प्रकार के वाहनों पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। मात्र वे वाहन जो अतिआवश्यक सामग्री लाने तथा ले जाने अथवा शासकीय कार्य व चिकित्सीय कार्य के लिए प्रयोग में लिए जा रहे प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। सभी राशन, किराना, फल, सब्जी विक्रेता घर-घर होम डिलीवरी के माध्यम से सामग्री पहुंचा सकेंगे। नगरपालिका एवं ग्राम पंचायत होम डिलिवरी के लिए विक्रेताओं के मोबाइल नम्बर ग्राहकों को उपलब्ध कराएंगे। किराना, राशन, फल, सब्जी विक्रेताओं को चलित वाहन जैसे हाथ ठेला, रिक्शा, सायकल, फेरी के माध्यम से प्रत्येक वार्डो-मोहल्लों में घर-घर जाकर सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक विक्रय करने की अनुमति रहेगी। वहीं मृत्यु बाद अंतिम संस्कार व अन्य कार्यक्रमों के दौरान 20 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा 15 फरवरी के बाद विदेशों से भारत आए नागरिकों को अनिवार्य रूप से स्थानीय स्वास्थ्य विभाग के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि तक होम आइसोलेशन या क्वारंटीन प्रक्रिया से गुजरना होगा अन्यथा धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। विदित हो कि कलेक्टर ने इससे पूर्व ४ अप्रैल को पूर्णत: कफ्र्यू की घोषणा की थी। जिले में २२ मार्च से लॉकडाउन लगी है।
बाक्स: सोसल डिस्टेसिंग के आधार पर सुबह से शाम तक अनाज का होगा वितरण
प्रशासन ने जिले में संचालित समस्त पीडीएस दुकानों को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खोले जाने प्रतिबंध से मुक्त रखा है। लेकिन यहां भी १ मीटर के फांसले में अनाज वितरण की व्यवस्था बनाने सेल्समैन को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा सोडा फैक्ट्री बरगवां, रिलायंस एवं जिले के समस्त एसईसीएल प्रबंधन कार्य करने के लिए उक्त लॉकडाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
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