life sentence: अशोकनगर में जमीन विवाद ने भाई को हैवान बना दिया। अब कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। (land dispute)
life sentence: अशोकनगर में जमीन विवाद (land dispute) में बड़े भाई ने ही छोटे भाई की आधी रात को फावड़े से गर्दन काटकर हत्या कर दी थी। साथ ही उसके शव को जमीन में दफना दिया था। इस मामले में पांच साल बाद कोर्ट ने आरोपी बड़े भाई को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है, साथ ही छह हजार रुपए अर्थ दंड भी लगाया है।
मामला बहादुरपुर थाना क्षेत्र के हारुखेड़ी गांव में मई 2020 का है। जहां 26 साल के शीलू उर्फ अवतारसिंह की जमीन विवाद में उसके बड़े भाई 36 वर्षीय देवीसिंह ने अपने साले के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। फावड़े से हमला कर गर्दन और हाथ काटा, जब मौत हो गई तो दूर ले जाकर सूखे नाले में गड्ढा खोदकर जमीन में दफना दिया था।
करीब 10-12 दिन बाद पुलिस ने आरोपी देवीसिंह को पकड़कर सख्ती से पूछताछ की तो उसने हत्या का राज उगल दिया था। इससे पुलिस ने प्रकरण मुंगावली न्यायालय में प्रस्तुत किया था। सुनवाई के दौरान आरोप सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी देवीसिंह को छोटे भाई की हत्या करने पर आजीवन कारावास और छह हजार रुपए अर्थदंड की सजा दी है।
12 मई 2020 को हारुखेड़ी निवासी ताराबाई ने बहादुरपुर थाने में शिकायत की थी कि उसका छोटा बेटा शीलू उर्फ अवतारसिंह यादव 8-10 दिन पहले रात में खेरे में सोने की बात कह कर गया था, जो तलाश करने पर भी नहीं मिला और उसका मोबाइल भी बंद है।
इससे पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू की। माँ ताराबाई से बयान लिए तो उन्होंने बड़े व छोटे बेटे में जमीन विवाद की बात कही और शंका भी जताई। इससे पुलिस ने देवीसिंह से सख्ती से पूछताछ की तो उसने राज उगल दिया और कहा कि वह शराब पीकर मुझे व मेरी पत्नी को परेशान करता था। इससे 10-12 दिन पहले उसे मारकर सूखे नाले में जमीन में दफना दिया। उसके बताई जगह से मृतक का शव भी बरामद हो गया था।