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अल-अजीजिया मामले में पाक के पूर्व पीएम नवाज की अपील पर सुनवाई 18 दिसंबर को होगी

रजिस्ट्रार कार्यालय ने बताया कि न्यायमूर्ति अमीर फारूक और न्यायमूर्ति मोहसिन अख्तर कियानी की एक डिवीजनल बेंच पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) सुप्रीमो द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेगी

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इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शनिवार को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की अल-अजीजिया मामले में सजा के खिलाफ अपील की सुनवाई के लिए 18 दिसंबर की तारीख तय की गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, रजिस्ट्रार कार्यालय ने बताया कि न्यायमूर्ति अमीर फारूक और न्यायमूर्ति मोहसिन अख्तर कियानी की एक डिवीजनल बेंच पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) सुप्रीमो द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेगी।

अल-अजीजिया मामले में राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) की अपील भी उसी दिन सुनी जाएगी। नवाज फिलहाल अपने इलाज के लिए लंदन में हैं। सुप्रीम कोर्ट के पनामागेट के फैसले के बाद एजेंसी द्वारा दायर अल-अजीजिया भ्रष्टाचार मामले में जवाबदेही न्यायाधीश अरशद मलिक ने नवाज को सात साल जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर 1.5 अरब रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया गया है।

इस साल जुलाई में पीएमएल-एन की उपाध्यक्ष और नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने एक विवादित वीडियो पेश किया था। इस वीडियो में कथित तौर पर न्यायाधीश मलिक को यह कहते हुए देखा गया था कि अल-अजीजिया मामले में नवाज को दोषी ठहराने के लिए उन पर दबाव डाला गया था। बाद में हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दिए अपने हलफनामे में न्यायाधीश मलिक ने आरोपों से इनकार कर दिया।

उन्होंने कहा कि उन्हें ब्लैकमेल किया गया था। मलिक ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री को बरी करने के लिए शरीफ परिवार द्वारा उसे भारी रिश्वत की पेशकश की गई थी। नवाज ने तब अदालत से न्यायाधीश अरशद मलिक के वीडियो कांड के मद्देनजर उनकी अपील पर जल्द फैसला देने का अनुरोध किया था।