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पश्तून नेता मंजूर पश्तीन की जमानत अर्जी खारिज, दूसरी जेल में शिफ्ट किया

पश्तून नेता सेना पर शोषण का आरोप लगाते रहे हैं। उन्हें एक दिन पहले ही राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया गया था।

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पश्तून नेता मंजूर पश्तीन।

पेशावर। पाकिस्तान की एक अदालत ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करने वाले पश्तून नेता की ट्रांजिट बेल अपील अर्जी खारिज कर दी। उन्हें दूसरी जेल में भेजने का आदेश दिया। पश्तून नेता सेना पर शोषण का आरोप लगाते रहे हैं। उन्हें एक दिन पहले ही राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया गया था।

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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण पंथी गठबंधन पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट (पीटीएम) के प्रमुख मंजूर पश्तीन ने 18 जनवरी को खैबर पख्तूनखवा के डेरा इस्माइल खान शहर में एक सभा में शिरकत की थी। यहां उसने कथित तौर पर कहा कि 1973 के संविधान में मैलिक मानवीय अधिकारों की अवहेलना की गई है।

पेशावर से नौ अन्य पीटीएम कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तार किए गए 27 वर्षीय पश्तीन को पहले एक मजिस्ट्रेट ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर पेशावर की केंद्रीय जेल में भेज दिया था। रिपोर्ट के अनुसार जिला और सत्र न्यायाधीश मुहम्मद यूनिस ने पश्तीन को डेरा इस्माइल खान की जेल में भेजने के पुलिस अनुरोध को स्वीकार कर लिया जहां उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पीटीएम अशांत पश्चिमोत्तर आदिवासी क्षेत्रों में सेना की नीतियों की आलोचना करता रहा है।