24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शरीफ की यात्रा के लिए अधिसूचना जारी, जाने और वापसी के लिए खास शर्ते रखीं

पीएमएल-एन के अध्यक्ष शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ द्वारा लाहौर हाईकोर्ट को दिए गए लिखित वचन पत्र को फिर से पेश किया

less than 1 minute read
Google source verification
nawaz sharif

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को उपचार के लिए विदेश यात्रा की अनुमति देने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। जिसमें कहा गया है कि यह निर्णय लाहौर हाईकोर्ट के आदेश के संदर्भ में एक 'अंतरिम व्यवस्था' के रूप में लिया गया।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मंत्रालय ने सोमवार को पीएमएल-एन के अध्यक्ष शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ द्वारा लाहौर हाईकोर्ट को दिए गए लिखित वचन पत्र को फिर से पेश किया। इसमें उनकी यात्रा और वापसी के लिए खास शर्ते रखी गई हैं।

शहबाज शरीफ द्वारा प्रदान किए गए लिखित वचन पत्र में एक खंड रखा गया है। इसमें खासतौर पर कहा गया है कि पाकिस्तान उच्चायोग को पूर्व प्रधानमंत्री के डॉक्टरों से मिलने का अधिकार होगा ताकि वह उनके स्वास्थ्य के बारे में पुष्टि कर सके।

लाहौर हाईकोर्ट ने 16 नवंबर को नवाज शरीफ को उपचार के लिए चार सप्ताह के लिए विदेश यात्रा करने की यह कहते हुए अनुमति दी कि यह अवधि चिकित्सा रिपोर्ट के आधार पर बढ़ाई जाएगी।

अदालत ने सरकार को झटका देते हुए बिना किसी शर्त के शरीफ का नाम एक्जिट कंट्रोल लिस्ट (ईसीएल) से हटाने का संघीय सरकार को आदेश दिया था। सरकार ने नवाज की यात्रा के लिए क्षतिपूर्ति बांड भरने की शर्त रखी थी।
नवाज शरीफ को लंदन ले जाने के लिए मंगलवार सुबह दोहा से एक एयर एम्बुलेंस के लाहौर पहुंचने की उम्मीद है।