उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि होटल के कमरों, ड्राइवर का वेतन, साइकिल, रिक्शा, बाइक, थ्री व्हीलर, चार पहिया वाहन, टेंपो, लग्जरी चार पहिया वाहन, ट्रक बस, ट्रैक्टर, मिनी बस, आदि का भाड़ा भी निर्धारित किया गया है। प्रत्याशी अपने व्यय रजिस्टर में इसी खर्च लिस्ट के हिसाब से व्यय का लेखा-जोखा दर्ज कर करें। जिससे रजिस्टर जमा करते समय व्यय का मिलान करने में परेशानी न हो। उप जिला निर्वाचन अधिकारी रामसेवक द्विवेदी ने बताया कि प्रत्याशी प्रचार के लिए खर्च किये जाने वाले रुपये को इसी के हिसाब से दर्ज कर भुगतान करें। इसी तरह उप जिला निर्वाचन अधिकारी रामसेवक द्विवेदी ने टोपी, झंडा, मफलर, अंगौछा आदि के रेट निर्धारित किए हैं।