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औरैया एसपी को हाई कोर्ट का निर्देश: वायरल आपत्तिजनक वीडियो के साथ में पेश होने का आदेश

Allahabad High Court order to SP Auraiya: ‌ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने औरैया के पुलिस अधीक्षक को वायरल आपत्तिजनक वीडियो के साथ हाजिर होने का आदेश दिया है। अदालत जमानत की आज का पर सुनवाई कर रहा था।

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Allahabad High Court said SP should appear: प्रयागराज स्थित इलाहाबाद हाई कोर्ट ने औरैया एसपी को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने एक जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया है। जिले से जुड़े वायरल आपत्तिजनक वीडियो मामले में सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए औरैया के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

हाई कोर्ट जमानत पर सुनवाई कर रहा था

उत्तर प्रदेश के औरैया में आपत्तिजनक वीडियो वायरल था। यह मामला उस वीडियो से संबंधित है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था और जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई को लेकर कई सवाल खड़े हुए। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से यह दलील दी गई कि मामले में उचित और समयबद्ध कार्रवाई नहीं की गई है। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए स्पष्ट किया कि ऐसे संवेदनशील मामलों में पुलिस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।

लापरवाही मिलने पर जिम्मेदारी तय होगी

सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी जानना चाहा कि अब तक इस प्रकरण में क्या-क्या कदम उठाए गए हैं? किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है? जांच की वर्तमान स्थिति क्या है? कोर्ट ने कहा कि यदि प्रथम दृष्टया मामले में लापरवाही पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।

पूरी जानकारी के साथ अदालत में हाजिर हों

हाई कोर्ट ने औरैया एसपी को निर्देश दिया है कि वे अगली सुनवाई में स्वयं उपस्थित हो और मामले से जुड़ी पूरी जानकारी अदालत के समक्ष प्रस्तुत करें। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि इस प्रकरण में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।

हाई कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस प्रशासन में हलचल तेज

हाई कोर्ट के आदेश के बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन में हलचल तेज हो गई है और मामले से जुड़े दस्तावेजों व कार्रवाई की समीक्षा की जा रही है। अब सभी की नजरें अगली सुनवाई पर टिकी हैं। जहां एसपी की पेशी के बाद जमानत याचिका पर आगे का निर्णय लिया जाएगा।