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Traffic Rules: कार चलाते समय फोन पर बात की तो कटेगा भारी-भरकम चालान

बिना सुरक्षा बेल्ट के कार चलाने पर एक हजार और बिना लाइसेंस या 14 साल से कम उम्र के बच्चे के बिना वैध लाइसेंस के वाहन चलाने पर पांच हजार रुपए जुर्माना होगा। निर्धारित गति सीमा से अधिक तेज कार चलाने पर दो हजार और यात्री व माल वाहन के लिए यही जुर्माना चार हजार रुपए होगा।

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Vineet Singh

Aug 01, 2020

Calling While Driving Penalty is Now 10000 Rupees

Calling While Driving Penalty is Now 10000 Rupees

नई दिल्ली: जैसा कि आपने देखा होगा कई लोगों को गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करने की आदत होती है। ऐसे लोगों को अब अपनी ये आदत भारी पड़ सकती है। दरअसल अब दो पहिया व चार पहिया वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने पर पहली बार में एक हजार और दूसरी बार पकड़े जाने पर सीधे 10 हजार रुपए का चालान काटा जाएगा। वहीं अगर आप बिना हेलमेट बाइक चलाते हुए देखे जाएंगे तो आपको 1 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा। इसी तरह पार्किंग का उल्लंघन करने पर पहले 500 रुपए पहली बार और दूसरी बार पकड़े जाने पर एक हजार रुपए था। वही अब पहली बार तो 500 रुपए ही जुर्माना रहेगा तो दूसरी बार 1500 रुपए जुर्माना देना होगा। ( Traffic Rules )

इसके अलावा, बिना सुरक्षा बेल्ट के कार चलाने पर एक हजार और बिना लाइसेंस या 14 साल से कम उम्र के बच्चे के बिना वैध लाइसेंस के वाहन चलाने पर पांच हजार रुपए जुर्माना होगा। निर्धारित गति सीमा से अधिक तेज कार चलाने पर दो हजार और यात्री व माल वाहन के लिए यही जुर्माना चार हजार रुपए होगा। निशक्त व्यक्ति के वाहन चलाने पर पहली बार में एक हजार और दूसरी बार में जुर्माना दो हजार रुपए होगा। दो पहिया वाहन पर तीन सवारी या इससे ज्यादा बैठाने पर एक हजार रुपए जुर्माना देना होगा।

उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली के तहत बढ़ी हुई दर से जुर्माना लगाए जाने के परिवहन विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट ने 16 जून को मंजूरी दे दी थी। अब गुरुवार को शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। इसके तहत नियमों को और कड़ा कर दिया गया है। इसी तरह अधिकारी की बात नही मानने व उसके काम मे बाधा डालने पर पहले जुर्माना 1000 था अब 2000 रुपए देना होगा। ड्राइविंग लाइसेस गलत तथ्य देने पर पहले 2500 था अब 10 हजार जुर्माना होगा। फायर एम्बुलेंस को रास्ता नही देने पर 10000 का जुर्माना होगा। वाहन का मॉडल बदले जाने और वाहन के विनियमों के उल्लंघन में निर्माता और डीलर को प्रति वाहन एक लाख का जुर्माना देना होगा। मोटरयान के नियमों के विपरीत वाहन स्वामी द्वारा वाहन में परिवर्तन किए जाने पर पांच हजार रुपए जुर्माना होगा।

इसी तरह राज्य सरकार की लिखित अनुमति के बिना रेस या ट्रायल में भाग लेने पर पहली बार में पांच हजार तो दूसरी बार पकड़े जाने पर 10 हजार रुपए जुर्माना वाहन चालक को देना होगा। किसी व्यक्ति द्वारा यातायात के नियमों के उल्लंघन पर वाहन चलवाने पर 10 हजार रुपए जुर्माना होगा। बिना पंजीकरण व निलंबित पंजीकरण वाले वाहन चलाने पर पहली बार में पांच हजार तो दूसरी बार पकड़े जाने 10 हजार रुपए जुर्माना होगा। शांत क्षेत्र में हार्न प्रयोग करने पर पहली बार में एक हजार तो दूसरी बार में दो हजार रुपए जुर्माना होगा। बिना बीमा कराए वाहन चलाने पर पहली बार पकड़े जाने पर दो हजार तो दूसरी बार चार हजार रुपए जुर्माना होगा।


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