
Delhi Traffic Police Offer National Lok Adalat to waived off Traffic Challan
यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराने के लिए ट्रैफिक पुलिस लगातार सख्त होती जा रही है। सड़कों पर अब सीसीटीवी कैमरों से नज़र रखी जा रही है और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों का तत्काल चालान काटा जा रहा है। इससे पहले कि आप अपने घर पहुंचे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल फोन पर चालान का मैसेज पहुंच जा रहा है।
यदि आपने भी गाहें-बगाहें कोई ट्रैफिक नियम तोड़ा है और आपकी गाड़ी का भी चालान कट गया है तो आप इसे आसानी से माफ करवा सकते हैं। दरअसल, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस चालान को निपटाने के लिए लोक अदालत शुरू करने जा रही है, जिसके तहत न केवल चालान में छूट का लाभ मिलेगा बल्कि उसे माफ भी किया जा सकता है।
दरअसल, बीते कुछ महीनों में दिल्ली में चालानों की संख्या में भारी इजाफा देखने को मिला है। एक तरफ ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले सीसीटीवी कैमरों में कैद हो रहे हैं और दूसरी ओर ट्रैफिक पुलिस भी रोजाना भारी संख्या में ऐसे लोगों को चिन्हित कर चालान काट रही है। ऐसे में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस इन चालानों का जल्द से जल्द निपटारा करने के लिए इस लोक अदालत का आयोजन कर रही है।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक Twitter हैंडल द्वारा नेशनल लोक अदालत की जानकारी दी गई है। इस पोस्ट में कहा गया है कि, 'ट्रैफिक चालान के त्वरित निपटारे के लिए आगामी 21 अगस्त को दिल्ली के विभिन्न अदालतों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। अपने नोटिस/चालान का फोटो प्रिंट लेकर निर्धारित कोर्ट में पहुँचें।' इसके अलावा पोस्ट के साथ एक तस्वीर भी साझा की गई है, जिसमें सभी दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसे आप नीचे देख सकते हैं।
बता दें कि, ट्रैफिक चालानों का ये निपटारा दिल्ली के द्वारका, कड़कड़डूमा, पटियाला हाउस, रोहिणी, राउज़ एवेन्यू, साकेत और तीस हज़ारी कोर्ट में किया जाएगा। लेकिन इन कोर्ट की तरफ रूख करने से पहले आपको कुछ काम ऑनलाइन भी करना होगा। यानी कि इस लोक अदालत में जाने से पहले आपके पास नोटिस/चालान का प्रिंटआउट होना चाहिए। इसके लिए आपको दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा और यहां से चालान को डाउनलोड करना होगा। यहां ये ध्यान देना जरूरी है कि ये लोक अदालत आगामी 21 अगस्त को बैठेगी।
कैसे ऑनलाइन डाउनलोड करें चालान:
- सबसे पहले आप आधिकारिक वेबसाइट www.delhitrafficpolice.nic.in/notice/lokadalat पर जाएं।
- यहां पर व्हीकल, चेचिस या इंजन नंबर दर्ज करें।
- यहां से आप नोटिस और चालान की डिटेल्स देख सकते हैं।
- इसके अलावा कोर्ट की उपलब्धता की भी जांच कर सकते हैं।
ध्यान दें कि, इस नेशनल लोक अदालत में उन सभी वाहनों (व्यवसायिक सहित) के भुगतान योग्य सभी चालान लिए जाएंगे, जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर दिनांक 30 अप्रैल 2022 तक लंबित हैं। इस आदलत में उन चालानों का निपटारा नहीं किया जाएगा, जो कोर्ट में भेजे जा चुके हैं, जो वर्चुअल कोर्ट से रेगुलर कोर्ट में ट्रांसफर हो गए हैं, जिनका भुगतान हो चुका है अथवा जिनको कोर्ट ने संज्ञान में लेने इंकार कर दिया है।
Published on:
17 Aug 2022 07:59 pm
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