
Even Wearing a Helmet Will Not Save You For Traffic Challan
Traffic Rule for Helmet: यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ट्रैफिक पुलिस लगातार सख्त हो रही है। सड़क पर लोगों की सुरक्षा के मद्देनज़र नए नियम लागू किए गए हैं, जिसके तहत दोपहिया वाहन चालकों का केवल हेलमेट पहनना ही काफी नहीं है। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि आप हेलमेट पहन कर वाहन चलाते हैं और ट्रैफिक पुलिस आपका चालान नहीं काटेगी तो ऐसा नहीं है। सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने, दुर्घटनाओं को कम करने और यातायात उल्लंघनों को नियंत्रित करने के लिए 1998 के मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया गया। नए नियमों के अनुसार, यदि दोपहिया वाहन चालक ने हेलमेट पहना हुआ है, तो भी उसे कुछ परिस्थितियों में जुर्माना भरना पड़ सकता है।
हेलमेट पहनने पर भी कटेगा 2,000 का चालान:
मोटर वाहन अधिनियम, 1998 के नवीनतम अपडेट के अनुसार, अनुचित तरीके से हेलमेट पहनने वाले दोपहिया सवारों पर जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि आप बैंड/बकल/पट्टी के साथ हेलमेट बिना बांधे पहनते हैं, तो आपसे 1,000 रुपये का जुर्माना भरने के लिए कहा जाएगा। यदि आपके हेलमेट में बीएसआई (भारतीय मानक ब्यूरो) प्रमाणन नहीं है, तो आपको 1,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अलावा यदि आप ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं, जैसे रेड लाइट जंप करना, तो आपको हेलमेट पहनने पर भी 2,000 रुपये का जुर्माना भरने के लिए कहा जाएगा।
बच्चों के हेलमेट पहनने पर भी है नियम:
नए नियमों में दोपहिया वाहनों पर चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी नियम शामिल किया गया हैं। बच्चों को हेलमेट अवश्य पहनना चाहिए और सवारों को उनके लिए हार्नेस बेल्ट का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति बच्चे के साथ दोपहिया वाहन चलाता है तो उसे अपनी अधिकतम स्पीड 40 किलोमीटर प्रतिघंटा से उपर नहीं ले जाना चाहिएं। यदि इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो आपको 1,000 रुपये का जुर्माना भरने के लिए कहा जाएगा और आपका ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा।
ओवरलोडिंग पर भी कटेगा चालान:
ऐसा आमतौर पर देखा जाता है कि दोपहिया वाहन चालक अपने वाहनों पर जरूरत से ज्यादा सामान या भार लाद कर वाहन चलाते हैं। इसके लिए भी कड़ा नियम है, यदि आप नियम से ज्यादा वाहन पर भार लाद कर ड्राइव करते हुए पकड़े जाते हैं तो इस दशा में भी चालान कट सकता है। नए नियम के अनुसार दोपहिया वाहन को ओवरलोड करने की दशा में अधिकतम 20,000 रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। आपको 2,000 रुपये प्रति टन का अतिरिक्त जुर्माना लगाने के लिए कहा जा सकता है।
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क्या होता है BIS हेलमेट:
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा पारित एक अधिसूचना में कहा गया था कि, सभी दोपहिया हेलमेट भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) प्रमाणित होने चाहिए। BIS का मतलब भारतीय मानक ब्यूरो है। बीआईएस ने जनवरी 2019 में हेलमेट से जुड़े नए नियम लागू किए थे। इन नियमों को हेलमेट की गुणवत्ता में सुधार के लिए डिजाइन किया गया था। इस नए नियम के चलते हेलमेट बनाने वाली कंपिनयों को इसी मानक पर हेलमेट बनाने पड़ रहे हैं। इस नियम के मुताबिक हेलमेट का वजन 1.2 किलो होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के मुताबिक गैर-आईएसआई मानकों वाले हेलमेट बेचना अपराध है।
इस नियम के अनुसार 1 जून, 2021 से सभी हेलमेट भारतीय मानक (ISI) के निशान वाले होने चाहिए। इसके अनुसार नई अधिसूचना, बीआईएस और आईएसआई प्रमाणीकरण वाले दोपहिया हेलमेट को देश में बेचने की अनुमति दी जाएगी। इस कदम का कारण कम गुणवत्ता वाले दोपहिया हेलमेट की बिक्री को समाप्त करना और उनकी इसकी गुणवत्ता में सुधार करना है। हालांकि, इस अधिसूचना के जारी होने के बाद बड़ा हंगामा हुआ था कि, क्योंकि लगभग सभी आयातित फुल-फेस हेलमेट को भारत में बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिन पर ISI का निशान नहीं था और उनका वजन अनुमत सीमा से काफी अधिक था।
Published on:
03 Sept 2022 09:33 pm
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