
Traffic challan
ट्रैफिक नियमों (Traffic Rules) का पालन नहीं करने वाले लोगों का ट्रैफिक पुलिस चालान (Challan) काटती है। पर तेज़ी से डिजिटल हो रहे दौर के चलते ट्रैफिक पुलिस भी आजकल ऑनलाइन चालान काटने लगी है। इसे ई-चालान (E-Challan) कहा जाता है। इस ई-चालान में आपके पास ऑनलाइन चालान की जानकारी आती है, जिसका आपको ऑनलाइन ही भुगतान करना पड़ता है। पर कई बार बिना गलती के भी लोगों का चालान कट जाता है। ऐसी स्थिति में घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिना गलती के ई-चालान (Wrong E-Challan) कटने पर इसे कैंसिल किया जा सकता है। और वो भी बड़ी आसानी से।
कैसे करें बिना गलती के कटे ई-चालान को कैंसिल?
बिना गलती के कटे ई-चालान को घर बैठे आसानी से कैंसिल किया जा सकता है। इसके लिए पहले एक शिकायत दर्ज करनी होती है और इसके बाद उस पर एक्शन लिया जाता है। आइए जानते हैं इसके लिए शिकायत कैसे दर्ज करते हैं और वो भी आसान स्टेप्स में।
⊛ सबसे पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ऑफिशियल ट्रैफिक वेबसाइट echallan.parivahan.gov.in/gsticket/ पर लॉग ऑन करें।
⊛ लिंक खुलने के बाद कंप्लेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें।
⊛ कंप्लेंट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपने अकाउंट में लॉग इन करें और अपना नाम, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, अपना चालान नंबर सहित सभी ज़रूरी डिटेल्स सही से एंटर करें।
⊛ सभी ज़रूरी डिटेल्स एंटर करने के बाद ई-चालान शिकायत का प्रमाण अपलोड करें और सही कैप्चा कोड एंटर करें।
⊛ प्रोसेस पूरी होने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। अब आपकी शिकायत दर्ज हो चुकी है।
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शिकायत दर्ज होने के बाद क्या है आगे की प्रोसेस?
शिकायत दर्ज होने के बाद आगे की प्रोसेस भी काफी आसान है। ऑनलाइन शिकायत दर्ज होने के बाद ट्रैफिक पुलिस विभाग आपकी शिकायत की जांच करेगा। जांच में अगर आपकी शिकायत सही पाई जाती है तो ट्रैफिक पुलिस विभाग को पता चल जाता है कि आपका ई-चालान बिना गलती के कटा था। ऐसी स्थिति में ट्रैफिक पुलिस विभाग आपका ई-चालान कैंसिल कर देता है।
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Published on:
14 Mar 2023 01:51 pm
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