5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Lockdown 4.0: हरियाणा के गुरुग्राम में बदले वाहन चलाने के नियम, किया गया है बड़ा बदलाव

हरियाणा सरकार ने राज्य में टैक्सी, मैक्सी कैब और ऑटो रिक्शा में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या को कम कर दिया है और इसे लेकर एक गाइडलाइन भी जारी की है।

2 min read
Google source verification
Lockdown 4.0: Driving Regulations Updated in Gurugram

Lockdown 4.0: Driving Regulations Updated in Gurugram

नई दिल्ली: देशभर के कुछ चुनिंदा राज्यों में लॉक डाउन 4.0 ( Lockdown 4.0 ) के दौरान कुछ राहत दी गई है जिससे अब लोग अपने वाहनों को चला सकते हैं लेकिन उन्हें कुछ शर्तों का पालन करना पड़ेगा। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने भी वाहन चलाने के नियमों में बदलाव किया है ( Driving Rules Changed in Gurugram ) जो बेहद खास है। हरियाणा सरकार ने राज्य में टैक्सी, मैक्सी कैब और ऑटो रिक्शा में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या को कम कर दिया है और इसे लेकर एक गाइडलाइन भी जारी की है। ( coronavirus )

इस मौके पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की तरफ से कहा गया है कि केवल दो यात्रियों को एक टैक्सी में यात्रा करने की अनुमति होगी , चालक को छोड़कर, मैक्सी कैब तीन लोगों तक लोगों को बैठा सकती है। वही बात करें ऑटो रिक्शा की तो इसमें 2 लोगों को बैठाया जा सकता है। बात करें ई-रिक्शा की तो इसमें दो यात्रियों को ले जाने की अनुमति है।

सिर्फ ऑटो कैब और रिक्शा ही नहीं बल्कि राज्य में चलने वाली मोटरसाइकिलों में अब पीछे एक सवारी बैठने की अनुमति है, लेकिन दोनों सवारों को हेलमेट, मास्क और दस्ताने पहनना जरूरी है।

यह भी कहा गया है कि पैडल से चलाए जाने वाला रिक्शा दो से अधिक यात्रियों को नहीं ले जाएगा।

खास बात यह है कि बाइक, टैक्सी और ई-रिक्शा से यात्रा करने वाले लोगों और उनके ड्राइवर और चालकों को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु एप अनिवार्य रूप से डाउनलोड करना पड़ेगा। इतना ही नहीं बल्कि रोज इस ऐप में अपनी स्थिति को अपडेट भी करना पड़ेगा जिससे आप के बारे में सही जानकारी पता चल सके और आप कोरोनावायरस से सुरक्षित रह सकें।

सिर्फ जरूरी काम होने पर ही आप अपने घर से बाहर कभी भी निकल सकते हैं अगर काम जरूरी नहीं है तो आपको सिर्फ सुबह 7:00 बजे से शाम के 7:00 बजे तक ही घर से बाहर निकलने की अनुमति होगी और यदि कोई इस नियम को तोड़ता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।