17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर! अब दुर्घटना के बाद इंश्योरेंस कंपनी के नहीं झेलने पड़ेंगे नखरे, नए नियम से होगा फायदा

वाहन इंश्योरेंस के सर्टिफिकेट में अब मोबाइल नंबरों को शामिल करना भी अनिवार्य कर दिया गया है, और यह नया नियम 1 अप्रैल 2022 से लागू होगा।

2 min read
Google source verification
Vehicle Insurance Claim-amp

Vehicle Insurance Claim

भारत दुनिया के सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटना होने वाले 5 देशों में से एक है। रोज हम खबरों में किसी ना किसी सड़क हादसे के बारे में पढ़ते हैं, और इन हादसों के बाद दुर्घटना में शामिल लोगों के परिवार वाले हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनियों के चक्कर लगा लगा कर थक जाते हैं। खैर, अब लगता है, सरकार ने इसका हल निकाल लिया है।


कब से लागू होगा नया नियम

दरअसल, सड़क मंत्रालय के बयान के मुताबिक Motor Accident Claim Tribunal (MACT) द्वारा क्लेम का जल्दी सेटलमेंट करने, दुर्घटनाओं की जांच, दुर्घटना की पूरी रिपोर्ट (DAR) और इसकी रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को अनिवार्य करने के लिए एक अधिसूचना जारी की गई है। मंत्रालय ने एक बयान में आगे कहा कि 'यह नया नियम 1 अप्रैल 2022 से लागू होगा।'

इस अधिसूचना के अनुसार, सड़क दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के जांच अधिकारी दुर्घटना स्थल का निरीक्षण करेंगे, दुर्घटना स्थल और दुर्घटना में शामिल वाहन की तस्वीरें लेंगे। वहीं चोट के मामलों में जांच अधिकारी (Investigating Officer) अस्पताल में घायलों की तस्वीरें भी लेंगे, अधिसूचना में कहा गया है कि मामले की जांच कर रहे अधिकारी चश्मदीदों व दर्शकों से पूछताछ करके अगला कदम उठाएंगे।

48 घंटों के भीतर जमा होगी पहली रिपोर्ट
वहीं जांच अधिकारी दुर्घटना के 48 घंटों के भीतर क्लेम न्यायाधिकरण को दुर्घटना की सूचना फॉर्म I में (FAR) First Accident Report जमा करके देगा। हालांकि अगर बीमा पॉलिसी के विवरण उपलब्ध हैं, तो दुर्घटना की सूचना फॉर्म I में संबंधित वाहन के संबंधित बीमा कंपनी के नोडल अधिकारी को भी दी जाएगी।

इसमें कहा गया है कि फॉर्म I की एक कॉपी पीड़ित व्यक्ति, राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण और बीमाकर्ता को भी प्रदान की जाएगी और यदि उपलब्ध हो तो इसे राज्य पुलिस की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा।

ड्राइवर और बच्चों के मामले में करना होगा यह काम
इसके साथ ही मामले की जांच कर रहे अधिकारी दुर्घटना में शामिल वाहन (वाहनों) के चालक को फॉर्म III की एक खाली प्रति उपलब्ध कराएगा और चालक फॉर्म III में संबंधित जानकारी जांच अधिकारी को प्रस्तुत करेगा और इसके लिए वाहन चालक को 30 दिन का समय दिया जाएगा।


जबकि दुर्घटना में अगर नाबालिग बच्चे शामिल हों, तो अधिसूचना में कहा गया है कि Investigating Officer पीड़ितों को खाली फॉर्म-VIA प्रदान करेगा, जो संबंधित जानकारी भरेगा / संबंधित दस्तावेज को दुर्घटना के 60 दिनों के भीतर जांच अधिकारी को दिया जाना अनिवार्य होगा।