मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 के अनुसार, बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाना एक गंभीर ट्रैफिक नियम उल्लंघन है। बिना हेलमेट के वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर अब 1000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
यातायात नियमों को लेकर ट्रैफिक पुलिस लगातार सख्त होती नज़र आ रही है। देश के अलग-अलग हिस्सो में वाहनों की सघन चेकिंग के साथ ही धड़ाधड़ चालान काटे जा रहे हैं। ताजा मामला ओडिशा का है, जहां पर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया और इस दौरान पूरे राज्य में 12,500 से ज्यादा वाहन चालकों को नियमों का उल्लंघन करने के चलते ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) सस्पेंड कर दिया गया। जानकारी के अनुसार अथॉरिटी ने ये अभियान बीते 16 अगस्त से लेकर 30 अगस्त के बीच चलाया गया था, और इस दौरान राज्य के अलग-अलग हिस्सों में वाहनों की चेकिंग की गई।
ओडिशा स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (STA) के अनुसार, बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने के लिए 12,545 लाइसेंस निलंबित कर दिए गएं और इस दौरान 63.98 लाख का जुर्माना वसूला गया। एडिशनल ट्रासंपोर्ट कमिश्नर लालमोहन सेठी ने कहा कि एसटीए के विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को सड़क दुर्घटनाओं के प्रति जागरूक करना था, ताकि लोग वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों और मोटर व्हीकल एक्टा का बखूबी पालन करें। ये सभी ड्राइविंग लाइसेंस इसलिए सस्पेंड किए गएं क्योंकि वाहन चालक बिना हेलमेट के वाहन चला रहे थें।
क्या कहता है नियम:
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 के अनुसार, बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाना एक गंभीर ट्रैफिक नियम उल्लंघन है। हाल ही में, मोटर वाहन अधिनियम 1988 में संशोधन किया गया है जिसके परिणामस्वरूप यातायात जुर्माना बढ़ा दिया गया है। बिना हेलमेट के वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर अब 1000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है जो पहले केवल 100 रुपये था। इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस वाहन को जब्त या ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित भी कर सकती है। हालाँकि, जुर्माना एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न हो सकता है। कुछ राज्यों में बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने पर 3 महीने तक की कैद की सजा भी हो सकती है।
चालान कटने पर क्या करें:
यदि आप बिना हेलमेट के अपनी बाइक चलाते हुए पकड़े जाते हैं, तो ट्रैफिक पुलिस आपके वाहन को रोक सकती है और आपके डीएल (Driving Licence) और आरसी जैसे दस्तावेजों को पेश करने की मांग कर सकती है। एक बार जब ट्रैफिक पुलिस दस्तावेजों को सत्यापित कर लेती है, तो वे आपके नाम के खिलाफ चालान जारी कर सकते हैं। स्थानीय पुलिस द्वारा जारी चालान को अनुग्रह अवधि के भीतर जमा करना होगा। चालान का भुगतान यातायात पुलिस स्टेशन पर या राज्य की परिवहन वेबसाइट से ऑनलाइन किया जा सकता है।
कैसे करें ऑनलाइन चालान का भुगतान:
हेलमेट न पहनने पर चालान कट जाने की दशा में ऑनलाइन जमा करने के लिए, नीचे दिए गए चरणों का पालन किया जा सकता है:
स्टेप 1: अपने राज्य के परिवहन विभाग की वेबसाइट खोलें
स्टेप 2: चालान या यातायात उल्लंघन भुगतान बटन दबाएं
स्टेप 3: अपना चालान नंबर या वाहन नंबर जमा करें
स्टेप 4: चालान के बारे में पूरी जानकारी देखें
स्टेप 5: भुगतान का तरीका चुनें
स्टेप 6: भुगतान ऑनलाइन जमा करें
स्टेप 7: भविष्य के संदर्भ के लिए रसीद डाउनलोड करें
इसके अलावा आप ऑफलाइन भी चालान जमा कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने स्थानीय यातायात पुलिस स्टेशन पर जाना होगा। जहां पर आप चालान की डिटेल पता कर, बताए गए प्रक्रिया के माध्यम से चालान का भुगतान कर सकते हैं। पत्रिका आपसे आग्रह करता है कि बिना हेलमेट के कभी भी वाहन न चलाएं, हेलमेट न केवल आपको चालान कटने से बचाता है बल्कि ये सबसे बेहतर सुरक्षा कवच भी है, जिससे किसी भी दुर्घटना की स्थिति में आपके जान बचने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है।