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Motor Insurance Tips: भूलकर भी न करें ये गलतियां वरना कार इंश्योरेंस क्लेम हो जाएगा रिजेक्ट, जानें खास बातें

लोग कार या अन्य कोई वाहन खरीदते समय उसका इंश्योरेंस भी करवाते हैं, जिससे कभी भी वाहन को नुकसान होने पर उसकी भरपाई हो सके। पर ऐसी कुछ गलतियां भी होती हैं, जिनके कारण कई बार इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।

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Motor Insurance claim rejection

नई दिल्ली। लोग अक्सर ही कार या अन्य कोई भी वाहन खरीदते समय या इसके कुछ समय बाद इसका इंश्योरेंस (बीमा) भी करवाते हैं। वाहन का इंश्योरेंस करवाने के पीछे लोगों का उद्देश्य किसी दुर्घटना या चोरी से वाहन को होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति प्राप्त करके उस नुकसान की भरपाई करना है। हालांकि इंश्योरेंस कंपनी कई परिस्थितियों में वाहन को होने वाले नुकसान पर क्लेम को स्वीकार करके नुकसान की भरपाई करती है, पर कई बार कुछ ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं जब कंपनी इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट कर सकती है।
आइए जानते है ऐसे 10 कारण जिनकी वजह से वाहनों के लिए कराये इंश्योरेंस का क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। ऐसे में इन गलतियों को करने से बचना चाहिए।

1. नुकसान का कारण - कार या दोपहिया वाहनों के लिए कराया गया इंश्योरेंस क्लेम तभी स्वीकार किया जाता है जब नुकसान प्राकृतिक आपदाओं, चोरी या आकस्मिक आग के कारण होता है। अगर किसी दूसरे कारण से नुकसान होता है तो कंपनी इंश्योरेंस क्लेम को रिजेक्ट कर देती है।

2. पॉलिसी और ऐड-ऑन कवर के बारे में सही जानकारी न होना - कई बार पॉलिसी और ऐड-ऑन कवर के बारे में सही जानकारी न होने से भी इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। कुछ खास तरह के नुकसान पॉलिसी के तहत कवर नहीं होते हैं और इनके लिए अलग से ऐड-ऑन कवर खरीदने की ज़रूरत होती है। ऐसे में ऐड-ऑन कवर न होने पर इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।

3. व्यक्तिगत वाहन का व्यावसायिक उपयोग - अगर व्यक्तिगत उपयोग के लिए ख़रीदे गए वाहन का व्यावसायिक इस्तेमाल किया जाता है, तो दुर्घटना की स्थिति में इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा।

4. वाहन का मॉडिफिकेशन - अपनी कार में सीएनजी किट लगवाने, एक्सेसरीज़ जोड़ने, बॉडी चेंज करवाने या अन्य किसी भी तरह के मॉडिफिकेशन की जानकारी इंश्योरेंस कंपनी को देना ज़रूरी है। ऐसा नहीं करने पर दुर्घटना होने पर भी इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा।

5. ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होना - अगर दुर्घटना के समय वाहन चलाने वाले व्यक्ति के पास अपना लाइसेंस नहीं है, तो इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाएगा।

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6. ड्रिंक एंड ड्राइव - नशे की हालत में वाहन चलते समय अगर दुर्घटना होती है, तो इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाएगा।

7. पॉलिसी के नवीनीकरण में देरी - यदि आप इंश्योरेंस पॉलिसी को समय से नवीनीकृत नहीं करवा पाते हैं और इस दौरान कोई दुर्घटना होती है, तो कंपनी द्वारा इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाएगा।

8. पॉलिसी गाइडलाइन्स का पालन नहीं करना - अगर आप अपने वाहन के इंश्योरेंस पॉलिसी की ज़रूरी गाइडलाइन्स का पालन नहीं करते हैं, तो कंपनी इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट कर सकती है।

9. गलत जानकारी देना या कुछ छिपाना - अगर पॉलिसी खरीदते समय ज़रूरी सभी जानकारी सही से न दी जाएं या उन्हें छिपाया जाएं, तो भी कंपनी इंश्योरेंस क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है।

10. बिना जानकारी के रिपेयर - दुर्घटना होने के बाद अगर आप बिना इंश्योरेंस कंपनी को जानकारी दिए अपने वाहन की रिपयरिंग करवाकर उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम करते हैं, तो कंपनी इसे रिजेक्ट कर सकती है।

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