
Call While Driving is illegal
भारत में वाहन को चलाते समय कई प्रकार के नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन करना हर उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है, जो ड्राइविंग सीट पर बैठा है। आप सभी जानते हैं, कि कार चलाते समय फोन पर बात करना गैर कानूनी है, और ऐसा करने पर पुलिस आपका चालान कर सकती है। लेकिन अब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि ड्राइविंग करते समय फोन पर बात करने के लिए किसी व्यक्ति को अब दंडित नहीं किया जाएगा। हालाँकि, कुछ नियम हैं जिनका उसे पालन करना होगा।
आप रहें सतर्क
मंत्री ने कहा कि फोन पर बात करने की अनुमति तभी दी जाएगी, लेकिन इसके लिए जरूरी है, कि मोबाइल फोन हैंड्स-फ्री डिवाइस से जुड़ा हो। साथ ही मोबाइल फोन को कार में नहीं जेब में रखना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट तो यहां तक कह रही है कि अगर फोन पर बात करने पर आपका चालान किया जाता है तो आप इसे कोर्ट में चुनौती दे सकेंगे। लेकिन आप ऐसी गलती ना करें, क्योंकि पुलिस अभी भी उस व्यक्ति का चालान कर सकती है, जो गाड़ी चलाते समय सीधे फोन से बात कर रहा है।
नितिन गडकरी ने कहा, 'अगर ड्राइवर हैंड्स-फ्री डिवाइस का इस्तेमाल कर रहा है और फोन पर बात कर रहा है, तो इसे दंडनीय अपराध नहीं माना जाएगा। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस कोई जुर्माना नहीं लगा सकती, अगर वह ऐसा करता है तो इसे कोर्ट में चुनौती दे सकता है।"
हालांकि बैंगलोर पुलिस का कहना है कि हैंड्सफ्री उपकरणों का उपयोग करना अवैध है। बता दें, सितंबर 2021 में, बैंगलोर पुलिस ने घोषणा की कि वे उन लोगों को चालान जारी करेंगे जो किसी भी तरह से मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए पकड़े गए हैं। इसमें कॉल या संगीत के लिए इयरफ़ोन का उपयोग करना भी शामिल था, और इस जुर्माने की राशि 1,000 रुपये निर्धारित की गई थी।
Updated on:
12 Feb 2022 09:33 am
Published on:
11 Feb 2022 10:19 pm
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