नियम यह है कि, अगर आपने हेलमेट पहना है, लेकिन उसकी स्ट्रिप (Strap) खुली हुई है या लॉक नहीं है, तो इसे हेलमेट न पहनने के बराबर ही माना जाएगा। कानूनन, हेलमेट का इस्तेमाल तभी मान्य होता है जब वह आपके सिर पर कसकर बंधा हो। अगर चेकिंग के दौरान पुलिस को आपका हेलमेट बिना स्ट्रिप या खुला हुआ मिलता है, तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194D (MVA 194D) के तहत आपका 1000 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक का चालान काटा जा सकता है।