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प्रतिबंधित क्षेत्र में चला ड्रोन कैमरा मुकदमा दर्ज

विवाह समारोह से प्रतिबंधित क्षेत्र में पहुंच गया ड्रोन कैमरा, दो व्यक्तियों के खिलाफ हुई कार्रवाई

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प्रतिबंधित क्षेत्र में चला ड्रोन कैमरा मुकदमा दर्ज

प्रतिबंधित क्षेत्र में चला ड्रोन कैमरा मुकदमा दर्ज

अयोध्या : राम नगरी अयोध्या में अति संवेदनशील क्षेत्र ड्रोन कैमरे चलाये जाने को लेकर प्रशासन ने दो व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरसल सोमवार को देर शाम विवादित परिसर से महज 200 मीटर दूर बिरला धर्मशाला में हो रहे विवाह महोत्सव के दौरान ड्रोन कैमरे से रिकॉर्डिंग की जा रही थी इस दौरान ड्रोन कैमरा आउट ऑफ रिमोट कंट्रोल हो जाने के कारण रायगंज क्षेत्र में जा गिरा जिसको लेकर रायगंज क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई पुलिस की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ड्रोन कैमरा को कस्टडी में ले लिया जिसके बाद ड्रोन ऑपरेटर भी पहुंच गए जहाँ पुलिस द्वारा कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी गई जिसके बाद वहां ड्रोन कैमरा वापस किया गया था। वही आज इस प्रकरण में लेकर जांच के बाद रायगंज पुलिस चौकी प्रभारी यशवंत द्विवेदी के द्वारा अयोध्या में लगे धारा 144 के उल्लंघन के साथ ही बिना अनुमति के ड्रोन कैमरा चलाए जाने को लेकर धारा आईपीसी 188 के तहत ऑपरेटर विक्की व शशिकांत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है।

अयोध्या जोन के डीएसपी अमर सिंह ने बताया कि शादी विवाह के दौरान अक्सर ड्रोन कैमरे के द्वारा रिकॉर्डिंग की जा रही है लेकिन जिस प्रकार से किसी भी आयोजन को लेकर डीजे व अन्य कार्यक्रमों को लेकर अनुमति लिया जाता है लेकिन ड्रोन कैमरा चलाने की अनुमति ना होने के कारण ड्रोन चालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा।


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