
Ayodhya News: सोनभद्र की MP-MLA कोर्ट से पूर्व-विधायक इन्द्र प्रयाप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी को राहत मिली है। कोर्ट ने उनको हत्या के मामले में साक्ष्यों के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया है। ज्ञात हो कि उन पर 26 साल पहले हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। खब्बू तिवारी के अयोध्या में अधिवक्ता पवन तिवारी ने बताया कि सोनभद्र की एमपी-एमएलए कोर्ट से अयोध्या की गोसाईगंज सीट से पूर्व विधायक खब्बू तिवारी को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक को न्याय मिलने का हमेशा से भरोसा रहा है, जो आज फलीभूत हुआ है। उन्हें इस मामले में फर्जी तरीके से फंसाया गया था। उनके खिलाफ कोर्ट में कोई पुख्ता सुबूत विपक्षी पेश नहीं कर पाए। इसे देखते हुए कोर्ट ने बाहुबली पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी को हत्या के मामले में दोषमुक्त कर दिया है। 1997 में पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी पर सोनभद्र में यह हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें गुरूवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया ।
बताया जाता है कि ठेकेदारी को लेकर यह हत्या हुई थी, जिसमें पूर्व विधायक को आरोपी बनाया गया था। घटना सोनभद्र के पिपरी थाना क्षेत्र में 3 जून 1997 को हिंडाल्को कम्पनी में ठेकेदारी को लेकर एक हत्या हुई थी, जिसमें खब्बू तिवारी समेत तीन लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। सोनभद्र जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा उनको इस मामले में दोषमुक्त कर दिया गया। खब्बू तिवारी की तरफ से अधिवक्ता धर्मेद्र दुबे और विकास शुक्ला ने बहस की।
Published on:
20 Oct 2023 02:23 pm
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