
चुनाव आयोग ने हाल ही में उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव का शेड्यूल जारी किया है। 13 नवंबर को इन सीटों पर चुनाव होने वाला है। लेकिन अयोध्या के मिल्कीपुर सीट पर तारीख घोषित नहीं की गई है। अब इसको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। ECI का कहना है कि इस सीट पर उपचुनाव के तारीख की घोषणा इसलिए नहीं की गई क्यूंकि बीजेपी के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने 2022 में चुनाव जीते सपा सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी। मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव स्थगित होने के बाद विपक्ष ने आरोप लगाया था कि उपचुनाव में देरी इसलिए की जा रही है क्योंकि भाजपा को अयोध्या में एक बार फिर से हारने का डर है।
लोकसभा चुनाव में विधायक के सांसद बनने के बाद 9 सीटें खाली हुई थीं। वहीं कानपुर के सीसामऊ सीट से विधायक रहे इरफान सोलंकी को सजा मिलने के कारण उनकी सदस्यता चली गई थी। इसी वजह से यूपी में कुल 10 सीटों पर उपचुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने 9 सीटों पर चुनाव तारीखों का ऐलान किया है। इन सीटों पर 13 नवंबर को चुनाव होने वाला है। अयोध्या के मिल्कीपुर सीट पर चुनाव की तारीख की घोषणा अब तक नहीं की गई है।
हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 12 नवंबर की तारीख तय की है। जस्टिस एआर मसूदी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने मिल्कीपुर निवासी प्रभुनाथ तिवारी की जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि मिल्कीपुर उपचुनाव यूपी की 9 अन्य विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों के साथ कराया जाए, जहां 13 नवंबर को मतदान होना है।
Published on:
25 Oct 2024 01:50 pm
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