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Ayodhya : मस्जिद निर्माण में 80G छूट के बाद विदेशी दान के अनुमति की मांग

मस्जिद निर्माण के लिए इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन करेगी FCRA का आवेदन

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मस्जिद निर्माण में 80G छूट के बाद विदेशी दान के अनुमति की मांग

मस्जिद निर्माण में 80G छूट के बाद विदेशी दान के अनुमति की मांग

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
अयोध्या. मंदिर निर्माण के लिए मिले आयकर छूट के प्रधान के तहत दान की प्रक्रिया किया गया तो वह अब मस्जिद निर्माण के लिए भी दान लिए जाने की प्रक्रिया को तेज कर दिया जाएगा। क्योकि इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ( IICF) को भी आयकर विभाग के द्वारा 80G की कर छूट की अनुमति मिल गई है। जिसके बाद अब ट्रस्ट FCRA की अनुमति भी लेगी।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या के धन्नीपुर में 5 एकड़ भूमि पर मस्जिद निर्माण के साथ अस्पताल व कम्युनिटी किचन बनाये जाने की योजना को लेकर 29 जुलाई 2020 को इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट औपचारिक रूप से गठित किया गया।और जिसको लेकर 1 सितंबर 2020 को कर छूट के लिए आवेदन किया था। और 27 मई 2021 को जारी एक अधिसूचना में आयकर विभाग ने इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन नई भव्य मस्जिद की साइट को धारा 80जी के पहले प्रावधान उप-धारा (5) के 12- क्लॉज (iv) के तहत वर्गीकृत किया था। ट्रस्ट के मुताबिक वित्त मंत्रालय से हस्तक्षेप के बाद आयकर विभाग ने मस्जिद ट्रस्ट को टैक्स छूट का सर्टिफिकेट जारी कर दिया है।

इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के सचिव अतहर हुसैन ने बताया कि अब तक IICF को दान के रूप में 20 लाख रुपये मिले हैं, हमने दान के लिए कोई अभियान शुरू नहीं किया है, सभी शुभचिंतकों ने हमें स्वेच्छा से दान दिया है, अब हम चयनित दाताओं से योगदान मांगेंगे क्योंकि अब हमें 80G की कर छूट मिली है और अब एफसीआरए के लिये भी आवेदन करेंगे। जिससे विदेशों से भी दान मिल सके।


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