17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Azamgarh News: स्वास्थ्य विभाग का बड़ा एक्शन , 8 मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस निरस्त

स्वास्थ्य विभाग ने सभी औषधि विक्रेताओं को चेतावनी दी है कि वे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन करें, अन्यथा भविष्य में और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

less than 1 minute read
Google source verification
Ballia news

Ballia news, pic;- patrika

आजमगढ़ जनपद में औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों की जांच के दौरान गंभीर अनियमितताएं सामने आने पर औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी (विक्रय), आजमगढ़ मंडल द्वारा आठ मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। यह कार्रवाई औषधि निरीक्षक सीमा वर्मा द्वारा किए गए निरीक्षण के आधार पर 30 जून को की गई।

सूत्रों के अनुसार, मेसर्स राय मेडिकल हाल, लाटघाट का लाइसेंस 10 दिनों के लिए निलंबित किया गया है, जबकि सात अन्य दुकानों — मेसर्स भारत मेडिकल हाल, खानपुर फतेह; मेसर्स साईं सम्राट मेडिकल हाल, रैदोपुर; मेसर्स रूही मेडिकल स्टोर, सिविल लाइन चौराहा; मेसर्स शारदा सर्जिकल एंड मेडिकल एजेंसी और शारदा सर्जिकल एंड मेडिसिन कंपनी, हर्रा की चुंगी; मेसर्स अरविंद मेडिकल स्टोर, छितौनी; तथा मेसर्स श्री राम हेल्थ केयर फार्मेसी, जिवली — के लाइसेंस 15-15 दिनों के लिए निलंबित किए गए हैं।

प्रशासनिक सूत्रों ने बताया कि यह कार्रवाई औषधि विक्रय केंद्रों में पाई गई कमियों को सुधारने और जनहित में गुणवत्तापूर्ण औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी ने स्पष्ट किया है कि संबंधित दुकानों पर निर्धारित अवधि तक किसी भी प्रकार की दवा की खरीद या बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

स्वास्थ्य विभाग ने सभी औषधि विक्रेताओं को चेतावनी दी है कि वे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन करें, अन्यथा भविष्य में और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।