10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

Azamgarh News: उपभोक्ता को ऋण न देने पर बैंक मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज, एक्शन में आजमगढ़ के डीएम

पात्रों को ऋण प्रदान करने में कोताही बरतने में डीएम ने सख्त कदम उठाते हुए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अतरैथ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

2 min read
Google source verification
azamgarh news

azamgarh news

शासन की नीतियों के अनुरूप पात्रों को ऋण प्रदान करने में कोताही बरतने में डीएम ने सख्त कदम उठाते हुए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अतरैथ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। डीएम के इस कदम से हड़कंप मचा हुआ है।


प्राप्त जानकारी के अनुसार उपायुक्त उद्योग एसएस रावत ने शनिवार को बताया है कि एमएसएमई इकाईयों को गति प्रदान किये जाने हेतु एवं उद्योग को प्रोत्साहित करने तथा इस क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार सृजन किये जाने एवं प्रदेश में पूॅजी निवेश को आकर्षित करने हेतु प्रति वर्ष 1 लाख नई सूक्ष्म इकाईयों को स्थापित किये जाने के लक्ष्य के साथ मिशन मोड में आगामी 10 वर्षो की समयावधि में कुल 10 लाख नई सूक्ष्म, इकाईयॉ स्थापित किये जाने के महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक महत्वाकांक्षी नई योजना मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना प्रारम्भ की गयी है।

इस योजना के अन्तर्गत शासन द्वारा जनपद को वित्तीय वर्ष- 2024-25 में 2000 का एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु 2200 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। प्राप्त लक्ष्यों के सापेक्ष पात्र अभ्यर्थियों का चयन कर उनकी ऋण पत्रावली बैंकों को प्रेषित की जाती है और बैंक द्वारा अभ्यर्थी को ऋण धनराशि प्रदान की जाती है। इसी संदर्भ में गौरव मौर्य पुत्र विनोद प्रसाद मौर्य ग्राम व पोस्ट रीठिया, बूढ़नपुर, की ऋण पत्रावली यूनियन बैंक आफ इण्डिया, अतरैठ शाखा को प्रेषित की गयी थी। अभ्यर्थी की शिकायत के अनुसार बैंक शाखा प्रबन्धक द्वारा ऋण की औपचारिकता पूर्ण करा लिये जाने के बाद भी आवेदक को ऋण प्रदान नहीं किया गया और पत्रावली निरस्त कर दी गयी।

आवेदक द्वारा जिलाधिकारी को इस आशय का शिकायती पत्र दिया गया कि सम्बंधित बैंक शाखा प्रबन्धक द्वारा ऋण की औपचारिकता पूर्ण करा लिये जाने के बावजूद उनकी पत्रावली निरस्त कर दी गयी है। इस पर जिलाधिकारी द्वारा प्रकरण की जॉच कर दोषी पाये जाने पर सम्बंधित बैंंक शाखा प्रबन्धक के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। जिलाधिकारी से प्राप्त निर्देश के आलोक में 23 मई को शाखा प्रबन्धक, यूनियन बैंक आफ इण्डिया अतरैठ, के विरूद्ध मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अभ्यर्थी को सरकारी योजना की पात्रता पूर्ण करने के बावजूद जान बूझकर लाभ न दिये जाने एवं अकारण ऋण पत्रावली निरस्त कर दिये जाने के सम्बन्ध में भारतीय न्याय संहिता 2023 की सुसंगत धारा 318 (2) एवं 318 (3) थाना अतरौलिया में अभियोग पंजीकृत कराया गया।