28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English
icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Azamgarh News: माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह की एक करोड़ की संपत्ति कुर्क

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना के निर्देशन में अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत जीयनपुर थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की गई। जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ के आदेशानुसार, प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति, जिसका सर्किल रेट 17,46,400 रुपये और वर्तमान बाजार मूल्य लगभग एक करोड़ रुपये है, को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्क किया गया।

2 min read
Google source verification
azamgarh news

azamgarh news

आजमगढ़ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए माफिया ध्रुव सिंह की एक करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना के निर्देशन में अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत जीयनपुर थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की गई। जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ के आदेशानुसार, प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति, जिसका सर्किल रेट 17,46,400 रुपये और वर्तमान बाजार मूल्य लगभग एक करोड़ रुपये है, को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्क किया गया।

ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह, निवासी छपरा सुल्तानपुर, थाना जीयनपुर, आजमगढ़, जो आईआर-गैंग 36/2024 का गैंग लीडर है, ने आपराधिक गतिविधियों से अर्जित धन से अपनी पत्नी बन्दना सिंह के नाम पर सगड़ी तहसील के ग्राम साल्हेपुर में कुल 0.338 हेक्टेयर भूमि खरीदी थी। इसमें गाटा संख्या 277 (0.122 हेक्टेयर) और गाटा संख्या 101 व 278 (कुल 0.216 हेक्टेयर) शामिल हैं। यह संपत्ति 26 अगस्त 2009 को खरीदी गई थी। राजस्व विभाग ने इसकी कीमत 17,46,400 रुपये आंकी, जबकि वर्तमान बाजार मूल्य एक करोड़ रुपये है।


3 अगस्त 2022 को थाना जीयनपुर में मुकदमा संख्या 488/2022, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत ध्रुव सिंह, उनकी पत्नी बन्दना सिंह सहित 10 अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान यह सामने आया कि ध्रुव सिंह ने आपराधिक गतिविधियों से अर्जित धन से यह संपत्ति अपनी पत्नी के नाम पर खरीदी थी। थानाध्यक्ष जीयनपुर ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट को कुर्की के लिए रिपोर्ट भेजी थी। इसके आधार पर 28 मई 2025 को जिला मजिस्ट्रेट ने कुर्की का आदेश जारी किया।
30 मई 2025 को नायब तहसीलदार विवेकानंद, क्षेत्राधिकारी सगड़ी शुभम तोदी, थानाध्यक्ष जीयनपुर जितेंद्र बहादुर सिंह और हल्का लेखपाल सुधीर कुमार जायसवाल की मौजूदगी में पुलिस टीम ने उक्त संपत्ति को कुर्क किया।

Story Loader