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अब आधार कार्ड के बिना नहीं होगा जन्‍म-मृत्‍यु पंजीकरण

मृत्यु एवं जन्म प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड स्कैन करके लगाना अनिवार्य है। जन्म एवं मृत्यु की सूचना देने वाला व्यक्ति भी अपना आधार कार्ड लगा सकता है।

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Jyoti Mini

Aug 08, 2017

आजमगढ़. मृत्यु एवं जन्म प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड स्कैन करके लगाना अनिवार्य है। जन्म एवं मृत्यु की सूचना देने वाला व्यक्ति भी अपना आधार कार्ड लगा सकता है। उक्त जानकारी अपर मुख्य चिकित्साधिकारी/नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगरपालिका आजमगढ़ डा. बीके अग्रवाल ने दी। उन्होंने बताया कि, 01 अक्टूबर 2015 से प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया ऑन लाइन हो रही है। यह 21 दिन के भीतर किसी भी मोबाइल या साइबर कैफे से भरा जा सकता है।

उन्होंने बताया कि, 21 दिन के भीतर किए गये आवेदन को नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाता है और आवेदक किसी साइबर कैफे से प्रमाण पत्र का प्रिण्ट आउट प्राप्त कर सकता है। इससे सम्बन्धित जानकारी के लिए 9415257133 पर फोन किया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण प्रमाण पत्र शासन द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है तथ इसकी आवश्यकता प्रत्येक अवसर पर होती है। परन्तु यह चिन्ता का विषय है कि मात्र 10 से 20 प्रतिशत ही प्रमाण पत्र जारी हो रहे है। जन्म एवं मृत्यु की सम्बन्धित सूचना नही दी जा रही है।

उन्होंने बताया कि 21 दिन के बाद जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए एफिडेविट देना होता है। 1 साल के बाद इसके लिए शहरी क्षेत्र के लिए एसडीएम तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए बीडियो कार्यालय में एफिडेविट देना होता है।

जन्म प्रमाण पत्र के लिए माता-पिता का आधार कार्ड लगाना जरूरी हैं। इसके अलावा यदि कोई अन्य व्यक्ति सूचना देता है तो वह अपना आधार कार्ड लगा सकता है। ऑनालइन आवेदन किए जाने पर प्राप्त होने वाले प्रिण्ट आउट प्रमाण पत्र पर कोई दस्तख्त एवं मूहर नही होता है।

उन्होंने बताया कि, नर्सिग होम में पैदा हुए अथवा मृत बच्चें का पंजीकरण सीधे नर्सिग होम द्वारा किया जाना चाहिए। परन्तु उनके द्वारा भी सूचना नही दी जा रही है। इसके लिए उन्हे बार-बार कहा गया है परन्तु अभी तक किसी ने पंजीकरण के लिए सूचना नही दी है। शहर में 27 नर्सिग होम ऑनलाइन रजिर्स्टड है। उनसे भी अनुरोध है कि वें जन्म एवं मृत्यु की सूचना दें।

मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए दाह संस्कार प्रमाण पत्र, रसीद, मृत्यु का कारण तथा स्थान एवं आधार कार्ड स्कैन कर लगाना अनिवार्य है। जो इसकी सूचना दे रहे है वे फार्म ऑनलाइन भरें और अपना आधार कार्ड/फोटो/अगूठा निशानी/मोबाइल नम्बर भी देना चाहिए। इसका सत्यापन करके ऑनलाइन ही प्रमाण पत्र निर्गत हो जायेगा।