
Jaipur bomb Blast Accused Sarvar Ajmi
Jaipur Bomb Blast: आजमगढ़ के रहने वाले जयपुर बम ब्लास्ट मामले में आरोपी मोहम्मद सरवर आजमी को सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर छोड़ने की अनुमति दे दी है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने गुरुवार को आरोपी के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए आरोपी के जमानत के शर्तों में बदलाव किया।
लगभग 16 साल पहले 13 मई 2008 को जयपुर में एक के बाद एक हुए सीरियल बम ब्लास्ट में 71 लोगों की मौत हुई थी और 185 लोग घायल हुए थे। मामले में पुलिस ने सैफुर्रहमान, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी और एक अन्य नाबालिग को गिरफ्तार किया था।
जयपुर बम ब्लास्ट केस में 8 मुक़दमे दर्ज हुए थे। बम ब्लास्ट की स्पेशल कोर्ट ने 20 दिसंबर 2019 को 4 आरोपियों सैफुर्रहमान, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी और एक नाबालिग (जिसे बाद में हाईकोर्ट ने घटना के समय नाबालिग माना) को फांसी की सजा सुनाई थी। वहीं, एक आरोपी शाहबाज अहमद को बरी कर दिया था।
29 मार्च 2023 को लोवर कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। लेकिन, जिंदा बम मामले के में सभी आरोपी जेल में बंद थे। बाद में मोहम्मद सरवर आजमी को हाईकोर्ट से अक्टूबर 2023 को जमानत मिल गई थी।
आरोपी सर्वर आजमी को कई शर्तों पर जमानत मिली थी। उसे जयपुर शहर छोड़ने की इजाजत नहीं थी और रोज सुबह 10 बजे से 12 बजे तक एटीएस, जयपुर के ऑफिस में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसे शहर छोड़ने की इजाजत दे दी अब वो आजमगढ़ के नजदीकी पुलिस थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा।
Updated on:
19 Dec 2024 07:13 pm
Published on:
19 Dec 2024 06:29 pm
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