
प्रतीकात्मक फोटो
आजमगढ़ में नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले की सुनवाई गुरुवार को पूरी हुई। विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट रवीश कुमार अत्री की अदालत ने आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास तथा 90 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
वर्ष 2013 में हुआ था अपहरण
मुकदमेें के अनुसार गंभीरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 21 जुलाई 2013 को अभिषेक उर्फ अरविंद पुत्र रामबली गांव के ही एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया था। इस मामले में लड़की के परिवार के लोगों ने नामजद एफआईआर दर्ज कराई थी।
छह अगस्त 2013 को बरामद हुई थी लड़की
पुलिस ने अपहृत लड़की को 06 अगस्त 2013 को बरामद किया था। अभिषेक उसे भगा कर वाराणसी ले गया था। वाराणसी में उसने लड़की के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। पुलिस ने लड़की का मेडिकल और न्यायालय में बयान कराया।
पुलिस ने न्यायालय भेजी चार्जशीट
इस मामले में जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने आरोपी अभिषेक उर्फ अरविंद के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में प्रेषित की। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्र तथा राजेंद्र प्रसाद सिंह एडवोकेट ने पीड़िता समेत कुल सात गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया।
सुनवाई के बाद अदालत ने दिया फैसला
दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट रवीश कुमार अत्री की अदालत ने आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास तथा 90 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
Published on:
17 Nov 2022 06:18 pm
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