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रिपोर्ट:-रणविजय सिंह
आजमगढ़। जिला मुख्यालय के तीन तरफ से बहने वाली तमसा नदी के दोनों किनारों से 75 मीटर के दायरे में निर्माण पर एनजीटी सख्त हो गयी है। यहां 220 आवास व व्यवसायिक प्रतिष्ठान एनजीटी के दायरे में आ चुके हैं। कमेटी के निर्णय के बाद संबंधित को आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी की जा रही है। इसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू होगी।
बता दें कि तमसा नदी को शहर के नालों के पानी से हो रहे प्रदूषण से बचाने लिए एनजीटी लगातार काम कर ही है। एनजीटी की टीम ने पिछले दिनों यहां निरीक्षण भी किया था। शहर में नदी के प्रवेश और बाहर निकलने तक कई स्थानों पर एनजीटी टीम ने पानी का नमूना लिया था, जिसमें पानी प्रदूषित मिला। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने इसे गंभीरता से लिया और तमसा नदी के दोनों किनारों से 75 मीटर तक हुए निर्माण को अवैध मानते हुए चिह्नित कर निशानदेही का निर्देश दिया है।
निर्देश के बाद एडीए ने अभियान चलाकर 156 अवैध निर्माण को चिह्नित किया था। मंगलवार को एडीए के अवर अभियंता रमाशंकर वर्मा व मानचित्रकार बृजभूषण विश्वकर्मा ने हड़हा बाबा स्थान से लेकर सिधारी पुल (मऊ रोड) तक होटल, अस्पताल, मॉल सहित कुल 64 मकान व व्यवसायिक प्रतिष्ठान चिह्नित किया। अभियान के तहत अभी कोट किला तक नदी के दोनों किनारों पर हुए निर्माण चिह्नित किए। अब रिपोर्ट जिलाधिकारी द्वारा गठित दो सदस्यीय टीम को सौंपी जाएगी, जिसमें अपर जिलाधिकारी प्रशासन व सीओ सिटी शामिल हैं। इनके द्वारा परीक्षण के बाद नोटिस व ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
एडीए सचिव बाबू सिंह का कहना है कि एनजीटी के आदेश के अनुपालन में तमसा नदी के दोनों किनारों से 75 मीटर तक हुए निर्माण को चिह्नित किया जा रहा है। अभी यह अभियान जारी रहेगा। पूरी रिपोर्ट जिलाधिकारी द्वारा गठित दो सदस्यीय टीम को सौंपा जाएगा। उनके निर्देश के बाद नोटिस जारी करने व ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। हमारी तरफ से सारी तैयारियां पूरी कर ली गयी है।
Published on:
27 Aug 2019 07:44 pm
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