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बड़ा फैसलाः मिठाई बेचनी है तो लिखना होगा एक्सपाइरी डेट, बेस्ट बिफोर यूज का लेबल जरूरी

एक अक्टूबर से जिले के सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होगी यह नई व्यवस्था कौन सी मिठाई की कितने दिन होगी बिक्री शासन ने किया

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azamgarh news

मिठाई की दुकान

आजमगढ़. अब सड़ी गली मिठाई बेचने वालों की खैर नहीं है। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण भारत सरकार ने मिठाई निर्माण और इसकी बिक्री के मानक तय किये है। कौन सी मिठाई कितने दिन तक बेची जा सकती है यह तय कर दिया गया है। साथ जिलाधिकारी राजेश कुमार ने निर्देश जारी किया है कि अब मिठाई के निर्माण और उसके एक्सपायर होने की तिथि भी अंकित करनी होगी। यह व्यवस्था 01 अक्टूबर 2020 से लागू होगी। मिष्ठान प्रतिष्ठानों द्वारा निर्माण तिथि तथा बेस्ट बिफोर डेट न लिखने पर कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी ने बताया कि बेस्ट बिफोर डेट मिठाइयों की प्रकृति एवं स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के निर्देशों के क्रम में ही होंगे। जैसे कलाकंद की उपभोग की अवधि सेम डे अर्थात 1 दिन होगी। अन्य दुग्ध उत्पाद जैसे बादाम मिल्क, रसगुल्ला, रसमलाई रबड़ी, राजभोग, चमचम, संदेश मलाई रोल, हीरामणि, हरी भोग अनुरोध, अनारकली, माधुरी रसकदम, खीर मोहन इत्यादि का बेस्ट बिफोर 2 दिन होगा एवं मिष्ठान उत्पाद रेफ्रिजरेटर में रखे जाएंगे।

इसी प्रकार लड्डू एवं खोया की मिठाईयां जैसे मिल्क केक, मथुरा पेड़ा, बर्फी, पिस्ता बर्फी, नारियल बर्फी, चॉकलेट बर्फी, पेड़ा, बूंदी लड्डू, नारियल लड्डू, लाल लड्डू, मोतीचूर, मोदक, खोया बदाम, मेवा बाटी फ्रूट केक, खोया तिल, मलाई घेवर, नारियल लड्डू, छोटा मेवा लड्डू, ड्राई फ्रूट तिल बग्गा, शाही व खोया केसर बादाम रोल, खीर कदम, खीरा बीज बर्फी एवं मोती पाक की अवधि निर्माण की तिथि से 4 दिन निर्धारित किया गया है।

इसी तरह घी में निर्मित मिठाईयां जैसे ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट लडडू, काजू कतली, घेवर, शक्करपारा, शाही लड्डू, मूंग बर्फी, आटा लड्डू, ड्राई फ्रूट गुझिया, बालूशाही, बदाम बर्फी, काजू अंजीर रोल, चंद्रकला की निर्माण तिथि से 7 दिन तक बिक्री के योग्य होंगी। सोहन हलवा, गजक, चिक्की आटा लड्डू, बेसन लड्डू, चना लड्डू, चना बर्फी, अंजीर खजूर बर्फी की उपभोग अवधि निर्माण तिथि से 30 दिन तक की होगी। विस्तृत जानकारी fssai की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

BY Ran vijay singh