
high security number plate
ऑनलाइन: विशाल यादव
बड़वानी. उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेशानुसार जिले में 1 अप्रैल 2019 के पूर्व निर्मित एवं पंजीकृत सभी दो पहिया एवं चार पहिया वाहनो में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य किया है। इसके तहत अब उक्त वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने की स्थिति में जुर्माना कार्रवाई की जाएगी। ये निर्देश कलेक्टर डॉ. राहुल फटिंग ने बुधवार शाम कलेक्टोरेट में हुई सडक़ सुरक्षा समिति की बैठक में दिए। कलेक्टर ने परिवहन विभाग और यातायात विभाग के अधिकारियों से कहा कि उक्त नंबर प्लेट नहीं लगवाने वालों के विरुद्ध जुर्माने की कार्रवाई करें।
बैठक में उपस्थित एसपी पुनीत गेहलोद ने यातायात पुलिस को निर्देशित किया कि वे ये सुनिश्चित करें कि जिले में कही भी वाहनों पर ओवरलोडिंग न हो, वाहनों में ओवरलोडिंग पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करें। साथ ही लोगों को समझाइश भी दें कि वे वाहन की क्षमतानुसार ही वाहन में बैठे वाहन की क्षमता से अधिक यात्री बैठने पर घटना-दुर्घटना होने की संभावनाएं बनी रहती है। बैठक में जिला परिवहन अधिकारी रीना किराड़े, यातायात प्रभारी उषा सिसौदिया सहित अशासकीय सदस्य अजीत जैन, अंजड़ थाना प्रभारी सोनल सिसौदिया उपस्थित थी।
बैठक में विभिन्न निर्देश दिए गए
-जिले में साईं मंदिर अंजड़ ब्लैक स्पाट के रूप में चयनित हुआ है। वहां उस जगह पर धीमी गति से वाहन चलाने का बोर्ड लगाया जाएगा।
-जिले में कही पर भी अगर गढ्ïडे या खुदाई का कोई अन्य कार्य चल रहा हो तो वहां पर कार्य प्रगति के बोर्ड लगाए जाए। साथ ही उस स्थान को कवर किया जाए, ताकि कोई घटना-दुर्घटना न हो।
-अंधे मोड वाले स्थानों पर जिले में संकेतक बोर्ड लगाए जाए।
-स्कूलों में पढऩे वाली ऐसी बालिकाएं जिनकी आयु 18 वर्ष की पूर्ण हो चुकी है। उनके ड्रायविंग लाइसेंस बनाने के लिए स्कूलों में शिविर लगाया जाए।
-सभी ट्रेक्टर-ट्रालियों में ऐसे रेडियम रिफ्लेक्टर लगाए जाए जो रात्रि के समय भी आसानी से देखे जा सके।
-नगरीय क्षेत्रों में थाना प्रभारी व नगर निकायों के सीएमओ संयुक्त भ्रमण कर, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करें।
Updated on:
31 Jan 2024 07:52 pm
Published on:
31 Jan 2024 07:52 pm
