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बड़वानी जेल से जाहिदा रिहा, अब बुरहानपुर में रहेंगी

भोपाल की आरटीआई कार्यकर्ता शेहला मसूद हत्याकांड की मुख्य अभियुक्त जाहिदा परवेज को जमानत के बाद बुधवार को बड़वानी सेंट्रल जेल से रिहाई मिल गई। जाहिदा करीब छह महीने बड़वानी जेल में रहीं। उनके बुरहानपुर शिफ्ट होने के कयास चल रहे हैं। 

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Rajiv Jain

Jul 12, 2017

बड़वानी. भोपाल की आरटीआई कार्यकर्ता शेहला मसूद हत्याकांड की मुख्य अभियुक्त जाहिदा परवेज को जमानत के बाद बुधवार को बड़वानी सेंट्रल जेल से रिहाई मिल गई। पांच दिन पहले जबलपुर हाईकोर्ट ने जाहिदा परवेज और सबा फारुखी को जमानत दी थी। कोर्ट की प्रक्रिया के बाद बुधवार शाम को हाईकोर्ट का आदेश केंद्रीय जेल बड़वानी पहुंचा। शाम 6.48 बजे जाहिदा जेल से पिता तज्जमुल हुसैन के साथ बाहर निकली। जाहिदा 5 फरवरी 2017 को ही सुरक्षा कारणों से इंदौर से अचानक बड़वानी जेल शिफ्ट की गई थीं। जाहिदा करीब छह महीने बड़वानी जेल में रहीं। उन्होंने केंद्रीय जेल के बाहर मीडिया से चर्चा में बड़वानी जेल को अपने लिए शुभ बताया।

उन्होंने अपनी रिहाई पर खुशी जताई और न्यायपालिका पर भरोसा। पेशे से इंटीरियर डिजाइनर जाहिदा परवेज ने कहा कि अब जिंदगी नए ढंग से शुरू करेंगी। इससे पहले उनके बुरहानपुर शिफ्ट होने के कयास चल रहे थे। बताया जा रहा है कि उन्होंने कोर्ट में रिहाई के बाद बुरहानपुर में रहने की बात लिखकर दी है। हालांकि उन्होंने रिहाई के बाद पत्रिका से बातचीत में फिलहाल पिता के साथ अपने घर जबलपुर जाने की बात कही। बुरहानपुर दिल्ली मुंबई ट्रेक का शहर है और यहां उनके कई रिश्तेदार बताए जाते हैं।

जमानतदार की वजह से हुई देरी
जाहिदा के पिता तज्जमुल हुसैन दो दिन से बड़वानी में ही थे। इंदौर की सेशन कोर्ट से मंगलवार दोपहर को जाहिदा का रिलीज ऑर्डर जारी हो गया। मंगलवार रात 8 बजे करीब जाहिदा के पिता और जाहिदा के वकील मोहम्मद फिरोज केंद्रीय जेल बड़वानी पहुंचे। यहां जेल अधीक्षक डीएस अलावा से जाहिदा के वकील ने रिलीज ऑर्डर की जानकारी ली और जाहिदा के पिता कार में ही बैठे रहे। बताया कि जमानतदार की व्यवस्था करने में देरी हुई। रिहाई से पूर्व जेल के डॉक्टर ने जाहिदा का मेडिकल परीक्षण भी किया।

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