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Antyodaya Yojana : अन्त्योदय योजना का लाभ ले ऐसे अपात्रों को इस दर से होगी गेंहू और चावल की वसूली

Antyodaya Yojana जिला बागपत के जिलाधिकारी राज कमल यादव ने निर्देश जारी किए है कि जनपद में जो अपात्र व्यक्ति राशन ले रहे हैंं उन्हें चिन्हित किया जाएगा जो शासन की निम्न गाइडलाइन पालन करेंगे उनको पात्रता की सूची में लाया जाएगा। वहीं जो अपात्र लोग अन्त्योदय योजना का लाभ ले रहे हैं उन अपात्रों से गेहूं रूपये 24.00 प्रति किलोग्राम तथा चावल रूपये 32.00 प्रति किलोग्राम की दर से उसे वसूली की जायेगी।

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Antyodaya Yojana : अन्त्योदय योजना का लाभ ले ऐसे अपात्रों को इस दर से होगी गेंहू और चावल की वसूली

Antyodaya Yojana : अन्त्योदय योजना का लाभ ले ऐसे अपात्रों को इस दर से होगी गेंहू और चावल की वसूली

Antyodaya Yojana अन्त्योदय योजना का लाभ ले ऐसे अपात्रों को चिहिंत करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए जिलाधिकारी ने अधीनस्थों को निर्देश जारी किए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत निर्गत होने वाले अन्त्योदय/पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों के लिए शासनादेशानुसार पात्रता/अपात्रता की क्राइटेरिया निर्धारित करते हुए निर्धारित लक्ष्य नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या का 64.48 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या का 79.56 प्रतिशत तक राशनकार्ड जारी किये जाने के प्राविधान के अन्तर्गत जनपद में राशन कार्ड जारी किये गये है। जनपद में प्राय: यह शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि कतिपय अपात्र परिवार तथ्यों को छिपाकर पात्र गृहस्थी/अन्त्योदय राशन कार्ड योजना का अनुचित लाभ ले रहे हैं तथा लक्ष्य पूरा होने से कतिपय पात्र व्यक्ति राशन कार्ड का लाभ प्राप्त करने से वंचित हैं। शासनादेश के अनुसार पात्र गृहस्थी कार्डधारकों के अपात्र होने हेतु एक्सक्लूजन क्राइटेरिया निम्नवत है।


अगर ये भी हैं पात्रों की सूची में होगी कानूनी कार्रवाई
1. समस्त आयकर दाता, 2. ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में 04 पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर अथवा हारवेस्टर अथवा वातानुकलन यंत्र (एयर कंडिशनर) अथवा 05 केबीए या उसके अधिक क्षमता का जनरेटर हो, 3 ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में 05 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो, 4. नगरीय क्षेत्रों में ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के साथ 100 वर्ग मी0 से अधिक का स्वअर्जित आवासीय प्लाट या उस पर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 मी0 से अधिक कार्पेट ऐरिया का आवासीय फ्लैट हों। एवं ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व के साथ 80 वर्ग मी० या उससे अधिक कार्पेट ऐरिया का व्यावसायिक स्थान हो, 5. ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे परिवार जिसके समस्त सदस्य की आय 02 लाख प्रति वर्ष के अधिक हो, 6. नगरीय क्षेत्रों में ऐसे परिवार जिसके समस्त सदस्य की आय 03 लाख प्रति वर्ष के अधिक हॉ. 7. ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र का लाईसेन्स हो, को इस योजना हेतु अपात्र घोषित किया गया है। उपरोक्त क्राइटेरिया के व्यक्तियों को शासनादेशानुसार अपात्र घोषित किया गया है।

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राशनकार्ड तहसील या आपूर्ति कार्यालय में जमा की अपील
उपरोक्त के दृष्टिगत जनपद के समस्त कार्डधारकों से अपील के साथ सचेत किया जाता है कि उपरोक्त क्राइटेरिया के अन्तर्गत आने के उपरान्त भी अपात्रता की दशा में राशन प्राप्त कर रहे है, तो “वे अपना राशनकार्ड तहसील स्थित आपूर्ति कार्यालय अथवा जिला पूर्ति कार्यालय में तत्काल समर्पित करा दें। यदि जाँच में यह पाया जाता है कि अपात्र परिवार राशन की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर रहा है, तो ऐसे परिवार के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा जब से वे खाद्यान्न ले रहे है तब से आंकलन करते हुए गेहूं रूपये 24.00 प्रति किलोग्राम तथा चावल रूपये 32.00 प्रति किलोग्राम की दर से उसे वसूली की जायेगी, जिसके लिये सम्बन्धित परिवार स्वंय उत्तरदायी होगा।"