
11 दिसबंर को कोर्ट बहराइच हिंसा मामले में दोषियों को सुनाएगा सजा, PC- Patrika
बहराइच(Bahraich violence case verdict) : 13 अक्टूबर 2024 को दुर्गा पूजा विसर्जन जुलूस के दौरान हुई रामगोपाल मिश्रा की हत्या के मामले में मंगलवार को बड़ी कार्रवाई हुई। एडीजे फर्स्ट पवन कुमार शर्मा की कोर्ट ने 10 मुख्य आरोपियों को दोषी ठहराया है। सजा का ऐलान 11 दिसंबर को होगा। पीड़ित पक्ष ने सभी दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है।
बहराइच के महाराजगंज बाजार क्षेत्र में 13 अक्टूबर 2024 को दुर्गा विसर्जन जुलूस निकल रहा था। इस दौरान रामगोपाल मिश्रा ने एक इमारत पर भगवा झंडा लगाने की कोशिश की, जिस पर विवाद हो गया। आरोपियों ने गोली मारकर रामगोपाल की हत्या कर दी। इस घटना ने सांप्रदायिक हिंसा को भड़का दिया। इलाके में आगजनी, पथराव और तोड़फोड़ की कई घटनाएं हुईं।
हिंसा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद पीड़ित परिवार से मुलाकात की और कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया था। पुलिस ने त्वरित एक्शन लेते हुए नामजद आरोपियों समेत बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया। कई पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) भी लगाया गया।
पुलिस ने कुल 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने निम्नलिखित 10 आरोपियों को दोषी करार दिया। अब्दुल हमीद, फहीम, सरफराज उर्फ रिंकू, मोहम्मद तालिब उर्फ सबलू, सैफ अली, जावेद खान, मोहम्मद जीशान उर्फ राज उर्फ साहिर, शोएब खान, ननकऊ, मारूफ को दोषी ठहराया। वहीं, खुर्शीद, शकील अहमद उर्फ बबलू और मोहम्मद अफजल उर्फ कल्लू को सबूतों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया।
शासकीय वकील प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि महज 13 महीने 26 दिन में ट्रायल पूरा हुआ। मजबूत सबूतों के आधार पर 10 आरोपियों पर हत्या, दंगा और अन्य धाराओं में दोष सिद्ध किया गया है। पीड़ित पक्ष की ओर से मृत्युदंड की मांग की गई है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए सजा की घोषणा 11 दिसंबर के लिए तय की है।
Updated on:
09 Dec 2025 09:37 pm
Published on:
09 Dec 2025 09:37 pm
