शिकायत के आधार पर धारा 384, 507 ताहि के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। जांच के दौरान साइबर सेल की मदद ली गई। जिसमें पता चला कि मोहम्मद मिराज खान पिता मोहम्मद अजीम खान (21), बेलवराघाट थाना गोरोल जिला बैसाली (बिहार) संदेह के दायरे में आया। जो कि मौजूदा समय में किडगीटोला में ही निवास करता है। जिसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। जिसने फोरलेन सड़क के निर्माण के दौरान उसे कम और धनुवा को अधिक मुआवजा मिलने की वजह से उसे फिरौती के लिए फोन लगाए जाने की जानकारी दी। जिसके आधार पर शुक्रवार को ही उसे गिरफ्तार किया गया, आरोपी से अभी पूछताछ की जा रही है।