पुलिस ने बताया कि 30 सितम्बर को लड़की शौच के लिए जा रही थी। इस दौरान आरोपी संजू उर्फ लून्जू पिता भीवराम पंचतिलक ने लड़की को पैसा देने का लालच देकर घर लाया और कमरे में बंद कर ज्यादती किया। लड़की के चिल्लाने पर किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर छोड़ दिया। लड़की ने घर में नहीं बताया लेकिन दूसरे दिन लड़की की मां को जानकारी लगने पर थाना में शिकायत दी गई। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी संजू के खिलाफ धारा 376,342 ताहि, 376-1 दंड विधि संशोधन अधिनियम धारा 3,4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत मामला कायम किया।