
दहेज प्रताडऩा सहित संबंधित धाराओं में ग्रामीण थाना में दर्ज हुआ प्रकरण - 10 को जिला अस्पताल में मायके पक्ष ने काटा था बवाल
बालाघाट. ग्रामीण (नवेगांव) थाना क्षेत्र के नवेगांव की नवविवाहिता प्रशांति की मौत के मामले में पुलिस ने पति, सास व ससुर के खिलाफ दहेज हत्या सहित संबंधित धाराओ में कार्रवाई की है। नगर पुलिस अधीक्षक मयंक तिवारी के नेतृत्व में आरोपियों को उनके घर से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसकी जानकारी नगर पुलिस अधीक्षक तिवारी ने मीडिया को दी है।
बताया कि आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक-120/26 धारा 80(2), 85, 3 (5) भारतीय न्याय संहिता एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत नवेगांव थाना में प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई।
बताया कि 10 को जिला अस्पताल से नवविवाहिता के मौत की सूचना मिली थी। इसकी जानकारी होते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। कार्यपालिक मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार मंजुला महोबिया ने पंचनामा की कार्रवाई की। डॉक्टरों की टीम ने उसी दिन मृतका का पोस्टमार्टम किया। वरिष्ठ अधिकारियों एवं एफएसएल अधिकारी ने घटनास्थल नवेगांव स्थित ससुराल का सूक्ष्म निरीक्षण किया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर त्वरित जांच कर आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर उनको गिरफ्तार कर लिया गया है।
बताया कि जांच के दौरान मृतिका के परिजनों ने बताया कि प्रशांति का विवाह वर्ष 2023 में नवेगांव निवासी ललित राणा से हुआ था। विवाह में पर्याप्त दहेज दिए जाने के बावजूद, पति ललित राणा, सास सुशीला राणा और ससुर सहसराम राणा लगातार अतिरिक्त पैसों की मांग करते थे। मृतिका को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताडि़त करते थे। परिजनों ने बताय कि उनकी मांग पर कई बार पैसे दिए गए इसके बाद भी वे चार पहिया वाहन खरीदने के लिए पैसे लाने का दबाव बना रहे थे।
बताया कि समस्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि मृतिका की मृत्यु उसके पति, सास एवं ससुर द्वारा की गई दहेज मांग एवं क्रूरता का परिणाम है। बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में पति ललित राणा, सास सुशीला राणा और ससुर सहसराम राणा हैं। सभी से पूछताछ के बाद न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।
Published on:
12 Apr 2026 08:27 pm
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