
जिले के तीन नर्सिंग कॉलेज की मान्यता निलंबित
बालाघाट. मप्र नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौसिंल ने जिले की तीन नर्सिंग कॉलेज की मान्यता को निलंबित कर दिया है। इन नर्सिंग कॉलेजों द्वारा काउंसिल को मांगे गए आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए थे। जिसके कारण इनकी मान्यता निलंबित कर दिया गया है। हालांकि, मप्र नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौसिंल ने प्रदेश के 93 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता को निलंबित कर दिया गया है।
जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौसिंल भोपाल द्वारा प्रदेश के 93 नर्सिंग कॉलेज की शैक्षणिक सत्र 2021-22 की मान्यता तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी गई है। इसमें बालाघाट जिले के तीन नर्सिंग कॉलेज शामिल है। जिसमें ग्रेसियस कॉलेज ऑफ नर्सिंग बालाघाट, रिपुदमन सिंह बिसेन स्कूल ऑफ नर्सिंग बालाघाट और शक्ति विद्या मंदिर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग बालाघाट कॉलेज शामिल है। वर्ष 2020-21 में मान्यता प्राप्त इन नर्सिंग कॉलेज को अकादमी भवन, छात्रावास, लैब, उपकरण, संबंद्ध अस्पताल के आवश्यक दस्तावेज और वर्तमान समय के फोटो 10 मई 2022 तक उपलब्ध कराने कहा गया था। लेकिन इन नर्सिंग कॉलेजों द्वारा चाहे गए दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए है। जिसके कारण उनकी शैक्षणिक सत्र 2021-22 की मान्यता तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी गई है। विभाग ने कहा है कि नर्सिंग सत्र 2021-22 में जिस किसी भी छात्र-छात्रा का एडमिशन सूची में दी गई कॉलेज में हो वह अपनी कॉलेज से फीस वापस लें।
ये मांगे गए थे दस्तावेज
मप्र नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौसिंल ने मान्यता प्राप्त कॉलेजों से अकादमी भवन, छात्रावास, लैब, उपकरण, संबंद्ध अस्पताल के समस्त आवश्यक दस्तावेज, फोटो (वर्तमान स्थिति में) और नर्सिंग कॉलेज के अन्य आवश्यक दस्तावेज मांगे गए थे। इसके लिए कौसिंल की ओर से ई-मेल भी किया गया था। लेकिन संबंधित नर्सिंग कॉलेजों द्वारा समयावधि में दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए थे। जिसके चलते कौसिंल ने जिले के तीन नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता को निलंबित कर दिया है। उल्लेखनीय है कि नर्सिंग कॉलेज की मान्यता को लेकर उच्च न्यायालय जबलपुर में जनहित याचिका पूर्व में दायर की गई थी। इस याचिका पर न्यायाल द्वारा पारित आदेश के परिपालन में मान्यता प्राप्त नर्सिंग कॉलेजों से सत्र 2020-21 के आवश्यक दस्तावेजों की मांग कौसिंल द्वारा की गई थी।
Published on:
24 Aug 2022 10:18 pm
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