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दो दवा दुकानों के लाइसेंस सात, तीस दिन के लिए निलंबित

निलंबन अवधि के दौरान दुकानदार औषधियों का क्रय-विक्रय नहीं कर सकेगा

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दो दवा दुकानों के लाइसेंस सात, तीस दिन के लिए निलंबित

दो दवा दुकानों के लाइसेंस सात, तीस दिन के लिए निलंबित

बालाघाट. कलेक्टर दीपक आर्य और सीएमएचओ डॉ आरसी पनिका के निर्देशन में प्रदेश सरकार के शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत औषधि निरीक्षक बालाघाट शरद कुमार जैन बालाघाट शहर में स्थित मेसर्स गुप्ता मेडिकल और मेसर्स महालक्ष्मी मेडिकल स्टोर्स बालाघाट के स्वीकृत औषधि लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान दुकानदार औषधियों का क्रय-विक्रय नहीं कर सकेगा। पूर्व में किए गए निरिक्षण के दौरान दुकानों में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के अंतर्गत नियमावली 1945 के नियमो का उल्लंघन किया जाना पाया गया था जिसके आधार पर औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी बालाघाट द्वारा इन दोनों दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस जारी करके कारण पूछा गया कि क्यों न उनका लायसेंस निलम्बि/निरस्त कर दिया जाए। मेसर्स महालक्ष्मी मेडिकल स्टोर्स बालाघाट के संचालक के द्वारा रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की अनुपस्थित में दवाओ का विक्रय किए जाने और निरीक्षण के दौरान दवाओं के क्रय-विक्रय बिल प्रस्तुत नहीं किऐ जाने के कारण नोटिस जारी किया जाकर जबाब चाहा गया था जिसके उपरांत औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा उनको स्वीकृत लाइसेंस को सात दिवस के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
इसी प्रकार मेसर्स गुप्ता मेडिकल स्टोर्स बालाघाट को मेडिकल स्टोर्स में साफ-सफाई का ध्यान नहीं रखने, केश क्रय-विक्रय दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाने, आदि के कारण नोटिस जारी कर जबाब मांगा गया था। संतोषजनक जबाब प्रस्तुत नहीं करने के कारण उनको स्वीकृत लाइसेंस को तीस दिवस के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
औषधि निरीक्षक ने बताया कि मेसर्स गुप्ता मेडिकल स्टोर्स बालाघाट का लाइसेंस पूर्व में भी निलंबित किया गया था लेकिन उनके द्वारा आदतन नियमो का उल्लंघन किया जा रहा है। यदि इसमें सुधार नहीं होता है तो भविष्य में लाइसेंस के निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। औषधी निरीक्षक ने जिले के समस्त थोक व रिटेल दवा व्यापारियों को निर्देश दिए हैं कि दवा दुकान संचालन के दौरान औषधी एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और नियमावली 1945 का पालन करना सुनिश्चित करें।