20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

5 दिन पहले वितरित की जाएगी वोटर स्लिप

चुनाव स्टेंडिंग कमेटी की बैठक में दी निर्वाचन कार्यक्रम एवं तैयारियों की जानकारी

2 min read
Google source verification
election 2018

5 दिन पहले वितरित की जाएगी वोटर स्लिप

बालाघाट. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 28 नवंबर को बालाघाट जिले के सभी 06 विधानसभा क्षेत्र के 1637 मतदान केन्द्रों में होने वाले मतदान के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही है। जिले में स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए सभी व्यवस्थाएं की जा रही है। इसी परिपेक्ष्य में चुनाव स्टैंडिंग कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। कलेक्टर एवं दंडाधिकारी डीव्ही सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक में पुलिस अधीक्षक जयदेव ए, जिला पंचायत सीईओ मंजूषा विक्रांत राय, अपर कलेक्टर शिवगोविंद मरकाम, उप जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप सिंह एवं निर्वाचन कार्य से जुड़े नोडल अधिकारी मौजूद थे।
बैठक में बताया गया कि मतदान दिवस 28 नवंबर से 5 दिन पहले सभी के मतदाताओं को निर्वाचन आयोग की ओर से वोटर स्लिप मतदाता पर्ची का वितरण किया जाएगा। वोटर स्लिप मतदाता पर्ची का वितरण बूथ लेवल अधिकारी के माध्यम से किया जाएगा। नेत्रहीन मतदाताओं के लिए ब्रेल लिपि की वोटर स्लिप रहेगी। जिन पर्चियों का वितरण नहीं हो पाएगा उन्हें बीएलओ निर्वाचन कार्यालय में जमा कराएंगें। इसके साथ ही प्रत्येक परिवार को एक वोटर गाइड भी दी जाएगी। जिसमें मतदान संबंधी सभी तरह की जानकारियां दी रहेगी।
प्रत्याशी को देनी होगी जानकारी
बैठक में बताया गया कि विधानसभा चुनाव 2018 के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक प्रत्याशी को दो तरह के शपथ पत्र देना होगा। पहला शपथ पत्र फार्म 26 में होगा। जिसमें प्रत्येक कालम को भरना अनिवार्य होगा। जबकि दूसरा शपथ पत्र प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। जिसमें उसके बिजली बिल, नल कनेक्शन एवं अन्य देनदारियों के संबंध में नोड्यू सर्टिफिकेट से संबंधित होंगे। शपथ पत्र के अभाव एवं तृतीय पूर्ण होने पर नाम निर्देशन पत्र निरस्त भी किया जा सकता है।
पोर्टल पर आनलाईन आवेदन
बैठक में बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्याशियों की सुविधा के लिए सुविधा पोर्टल प्रारंभ किया गया है। इस पोर्टल के जरिए प्रत्याशियों को प्रचार वाहन, नुक्कड़ सभा, रैली, ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग, हेलिपेड आदि के लिए आनलाईन आवेदन करना होगा। नुक्कड़ सभा, रैली, ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग, हेलिपेड आदि के लिए अनुमति पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेगी।
रात्री 10 बजे के बाद नहीं होगा प्रचार
बैठक में बताया गया कि प्रत्याशियों एवं राजनैतिक दल को प्रात: 6 से रात 10 बजे तक ही चुनाव प्रचार की अनुमति मिलेगी। बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों एवं वाहनों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। रात्रि 10 बजे के बाद कोई भी प्रत्याशी या दल आम नागरिक की स्वतंत्रता एवं निजता का हनन ना करें इसे रोकने के लिए रात्रि 10 बजे के बाद चुनाव प्रचार पर रोक लगाई गई है।
ईको फे्रंडली सामग्री का उपयोग
बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा गया कि वह भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार चुनाव प्रचार के दौरान इको फे्रंडली चुनाव प्रचार सामग्री का उपयोग करें। पर्यावरण को नुकसान करने वाली सामग्री का चुनाव प्रचार में उपयोग ना करें। इसके अलावा आयोग द्वारा सी.विजील मोबाइल एप उपलब्ध कराया गया है । इस ऐप के द्वारा कोई भी व्यक्ति आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत कर सकता है।
बैठक में बताया गया कि विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के चुनाव की व्यय सीमा 28 लाख रुपए तय की गई है। चुनाव प्रचार के दौरान हर 3 दिन में प्रत्याशी को अपना चुनाव व्यय प्रस्तुत करना होगा। निर्वाचन परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर प्रत्याशी को अपना चुनाव व्यय प्रस्तुत करना होगा। समय सीमा में चुनाव व्यय प्रस्तुत नहीं करने पर प्रत्याशी चुनाव लडऩे के अयोग्य घोषित किया जा सकता है।


बड़ी खबरें

View All

बालाघाट

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग