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Ballia News: बिना मान्यता वाले छह स्कूलों को बंद करने का नोटिस, कार्रवाई से हड़कंप

दुबहड़ ब्लॉक में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छह ऐसे स्कूलों को नोटिस जारी किया है, जो बिना किसी सरकारी मान्यता के संचालित हो रहे थे।

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Ballia news

Ballia news, pic- सोशल मीडिया

Ballia school news: बलिया जिले के दुबहड़ ब्लॉक में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छह ऐसे स्कूलों को नोटिस जारी किया है, जो बिना किसी सरकारी मान्यता के संचालित हो रहे थे। खंड शिक्षा अधिकारी राकेश सिंह ने अपनी टीम के साथ जांच के बाद इन स्कूलों को तत्काल बंद करने का निर्देश दिया है।

नोटिस पाने वाले विद्यालयों की सूची इस प्रकार है:

  1. भारतीय मठिया स्कूल, यदुनंदन भारती श्रीपुर सलेमपुर
  2. भृगु देवी पब्लिक स्कूल, चकरी घघरौली
  3. सरस्वती ज्ञान मंदिर, सेमरी
  4. महाबीर पब्लिक स्कूल, सेमरी
  5. लाडो पब्लिक स्कूल, घघरौली
  6. आर्य भट्ट इंटरनेशनल स्कूल, कुंवर जसाव

खंड शिक्षा अधिकारी राकेश सिंह ने कहा कि इन सभी स्कूलों को बिना मान्यता के संचालित पाया गया है। उन्हें नोटिस देकर तत्काल संचालन बंद करने को कहा गया है। अगर इसके बावजूद विद्यालय चलते पाए गए, तो प्रतिदिन ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा ₹1 लाख तक होगी। इसके बाद भी अगर आदेश की अवहेलना हुई तो विद्यालय प्रबंधक और संचालकों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।

स्कूलों में मची खलबली


नोटिस की खबर फैलते ही कई स्कूलों ने अपने बोर्ड हटा दिए हैं, जबकि कुछ स्कूलों ने कक्षाओं को अंदर कमरों में संचालित करना शुरू कर दिया है। शिक्षा विभाग की सख्ती से प्रबंधकों में खौफ देखा जा रहा है।

शिक्षक संघ ने भी उठाई आवाज


बांसडीह रोड क्षेत्र के प्राथमिक शिक्षक संघ के मंत्री समरजीत बहादुर सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बेसिक शिक्षा विभाग से मांग की है कि ऐसे सभी स्कूलों पर कार्रवाई की जाए, जिनकी मान्यता या तो है ही नहीं या फिर वे मान्यता के दायरे से बाहर जाकर कक्षाएं संचालित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक की मान्यता होते हुए भी 10वीं और 12वीं तक की पढ़ाई कराई जा रही है। इसके साथ ही कॉपी, किताब, जूते-मोजे और ड्रेस की बिक्री भी की जा रही है, जो शिक्षा के मानकों के विरुद्ध है।

सरकार का स्पष्ट निर्देश है बिना मान्यता के कोई भी विद्यालय संचालित नहीं किया जाएगा। एलकेजी, यूकेजी और नर्सरी की कक्षाएं चलाने के लिए भी मान्यता आवश्यक है। यदि कोई विद्यालय इन नियमों का पालन नहीं करता तो उसे बंद करना अनिवार्य है।