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Ballia News: बलिया जिले में 8 सितंबर तक धारा 163 लागू, जानिए क्या है धारा 163

आदेश के तहत जिले की सीमा में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, जुलूस, धरना या प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, पारंपरिक, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों तथा जुमे की नमाज पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

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Ballia news, pic- सोशल मीडिया

Ballia news: आगामी परीक्षाओं और त्योहारों को ध्यान में रखते हुए बलिया जिले में 21 जुलाई से 8 सितंबर 2025 तक भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 (पूर्व में धारा 144) लागू कर दी गई है। यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट मंगला प्रसाद सिंह द्वारा जारी किया गया है।

जिलाधिकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा आयोजित हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट/इंप्रूवमेंट परीक्षाएं तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी (प्रा.) परीक्षा 2023 शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, इसके लिए यह कदम उठाया गया है।

इसके अलावा श्रावण शिवरात्रि, रक्षाबंधन, ईद ए मिलाद और बारावफात जैसे प्रमुख त्योहारों को देखते हुए भी एहतियातन यह प्रतिबंध लगाया गया है।

जानिए क्या होगें नियम

आदेश के तहत जिले की सीमा में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, जुलूस, धरना या प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, पारंपरिक, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों तथा जुमे की नमाज पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी व्यक्ति को लाठी, डंडा, चाकू, भाला, फरसा, पिस्टल, रिवॉल्वर, बंदूक या अन्य किसी प्रकार के हथियार लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी। वहीं, सांप्रदायिक भावना को भड़काने वाले पोस्टर, बैनर और कटआउट लगाने पर भी रोक लगा दी गई है।

परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ या अन्य संचार उपकरण परीक्षा परिसर में पूरी तरह वर्जित रहेंगे। इस दौरान फोटोकॉपी मशीनें और साइबर कैफे भी बंद रहेंगे।

परीक्षा केंद्रों के पास केवल तैनात सुरक्षाकर्मियों को ही हथियार रखने की अनुमति होगी। अन्य किसी व्यक्ति को परीक्षा केंद्र के 500 मीटर के भीतर हथियार लेकर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 (पूर्व में आईपीसी की धारा 188) के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।