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Drivers Strike: प्रदर्शनकारियों ने रोडवेज बस चालक को पीटा, विरोध पर लौटी तीन बसे, दो बसों में तोड़फोड़

New on hit-and-run cases: बलिया के सिंघई चट्टी पर प्रदर्शनकारियों ने रोडवेज बस चालक को पीटा, विरोध पर लौटी तीन बसे, दो बसों में तोड़फोड़

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Drivers Strike

Drivers Strike: सरकार की नई हिट एंड रन कानून के विरोध में हड़ताल करने वाले प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार को रोडवेज बस चालकों को निशाने पर लिया। रसड़ा जा रही तीन रोडवेज बसों को प्रदर्शनकारियों ने सिंघई चट्टी पर रोक दिया और रोडवेज बस चालकों एवं परिचालकों के साथ जमकर हाथापाई किया। इस दौरान भयभीत चालकों ने बस आगे ले जाने से इंकार कर दिया और सभी यात्रियों को रसड़ा से पहले बीच रास्ते में ही उतार दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो उपद्रवी भाग निकलें। बावजूद भयभीत रोडवेज बस चालक वाहन लेकर वापस लौट गए। इस दौरान उपद्रवियों ने एक बस के शीशे भी तोड़ दिए। आपको बता दें कि हिट एंड रन के नए कड़े कानून के खिलाफ देशभर के वाहन चालक तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर है। जिसके कारण सवारी वाहन समेत रोडवेज बस तक के पहिए रुक गए है।

क्या है नया कानून?

भारतीय दण्ड संहिता की जगह अब भारतीय न्याय संहिता के कानूनों को संसद से मंजूरी मिल चुकी है। इसमें बहुत से नियम और कानून बदल जायेंगे। इस नए कानून में हिट एंड रन के केस में गलत ड्राइविंग या लापरवाही के चलते किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और ड्राइवर बिना पुलिस को सूचना दिए मौके से फरार हो जाता है, तो उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है. इसके अलावा 7 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लग सकता है।